गुरुवार, 5 अप्रैल 2012

टूजी मामले में 13 को खुली अदालत में सुनवाई


टूजी मामले में 13 को खुली अदालत में सुनवाई

(प्रियंका श्रीवास्तव)

नई दिल्ली (साई)। उच्चतम न्यायालय ने टू-जी स्पैक्ट्रम के १२२ लाइसेंस रद्द करने के फैसले पर पुनर्विचार की केन्द्र की याचिका पर इस महीने की १३ तारीख को खुली अदालत में सुनवाई करने का फैसला किया है। लेकिन न्यायालय ने सात दूरसंचार कंपनियों और पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा की याचिकाओं सहित अन्य सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं।
न्यायालय ने केन्द्र की इस दलील को भी खारिज कर दिया है कि वह अपने उन निष्कर्षों पर भी फिर से गौर करें, जिनमें सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे की मंजूरी शिकायतें दाखिल होने से पहले भी मांगी जा सकती हैं।

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