टूजी मामले में सरकार की याचिका स्वीकारी सुको ने
(दीपक अग्रवाल)
नई दिल्ली (साई)। उच्चतम न्यायालय ने टू जी स्पेक्ट्रम मामले में अपने फैसले पर सरकार की पुनर्विचार याचिका कल सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली। सरकार ने सर्वाेच्च न्यायालय से पूछा है कि क्या प्राकृतिक संसाधनों को केवल नीलामी के जरिये निजी कंपनियों को आवंटित किया जाए। न्यायालय ने उन टेलीकॉम कंपनियों की सुनवाई से इन्कार कर दिया, जिन्होंने लाईसेंस रद्द होने के बाद पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की थी।
न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन की खंडपीठ ने गैर-सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन-सीपीआईएल तथा जनता पार्टी अध्यक्ष सुब्रह्मण्यम स्वामी को नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नोटिस जारी करने का यह अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि संबंधित फैसले के अमल पर किसी तरह की रोक लग गई है। न्यायालय ने कहा कि वह सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की तारीख बाद में तय करेगा।
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