बुधवार, 30 मई 2012

अल्पसंख्यकों का आरक्षण रद्द


अल्पसंख्यकों का आरक्षण रद्द
(महेश रावलानी)
नई दिल्ली (साई)। केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए साढ़े चार प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के खिलाफ केंद्र सरकार उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर करेगी।
कल नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में विधि तथा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि इस मुद्दे पर अटॉर्नी जनरल की राय ली जाएगी। श्री खुर्शीद ने कहा कि साढ़े चार प्रतिशत कोटा अल्प संख्यकों की आबादी के अनुपात में है और मंडल आयोग की रिपोर्ट पर भी आधारित है।
श्री खुर्शीद ने कहा कि विशेष वर्ग के जो अल्पसंख्यक वर्ग के उसमें समुदाय के लोग हैं। उनके लिए आबादी के अनुपात में सरकार ने हिस्सा रखा है। उन्होंने कहा कि एक बात तो यह है किसी विशेष धर्म से संबंधित नहीं बल्कि अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित लोगों के लिए रखा है और दूसरी बात यह है कि आबादी के अनुपात में रखा है। अनुपात से बढ़कर नहीं रखा है।

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