जगन के मामले में ईसी नहीं करेगा हस्ताक्षेप
(प्रियंका श्रीवास्तव)
नई दिल्ली (साई)। निर्वाचन आयोग ने वाई एस
आर कांग्रेस के प्रमुख जगनमोहन रेड्डी की गिरफ्तारी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करने
का फैसला किया है। जगनमोहन रेड्डी की मां वाई एस विजयाम्मा ने आंध्रप्रदेश में आगामी
उप चुनाव के मद्देनजर आयोग को पत्र भेज कर उनकी रिहाई की मांग की थी।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त एस वाई कुरैशी की अध्यक्षता
में निर्वाचन आयोग के तीनों सदस्यों ने विजयाम्मा के पत्र पर चर्चा की। पत्र में जगनमोहन
रेड्डी की रिहाई के लिए आयोग का निर्देश मांगा गया था। आयोग का कहना है कि जगन के खिलाफ सी बी आई की अदालत
में मामला चल रहा है लेकिन वे सी बी आई की हिरासत में नहीं बल्कि न्यायालय के आदेश
के तहत न्यायिक हिरासत में हैं।
उधर, हैदराबाद से समाचार
एजेंसी ऑफ इंडिया की ब्यूरो ऋतु सक्सेना ने बताया कि हैदराबाद में सीबीआई की विशेष
अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में सांसद वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी की जमानत अर्जी
पर सुनवाई कल तक टाल दी। जगन मोहन रेड्डी ने कल नई जमानत याचिका दाखिल की थी,
क्योंकि अदालत ने उनकी पहली जमानत अर्जी खारिज कर उन्हें ११ जून तक न्यायिक हिरासत
में भेज दिया था।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें