वेश्यावृति वाली
विदेशी बालाओं को उनके देश करें वापस
(महेश रावलानी)
नई दिल्ली (साई)।
केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वह मानव तस्करी का
शिकार होकर वैश्यावृत्ति के पेशे में आने को मजबूर हुई विदेशी महिलाओं के खिलाफ
अदालत में मामला चलाये जाने के बजाय उन्हें स्वदेश वापस भेजने की व्यवस्था करें।
राज्य सरकारों को
दी गई सलाह में गृह मंत्रालय ने कहा है कि अगर जांच में यह पाया जाता है कि ऐसी
महिलाएं और बच्चे मानव तस्करी का शिकार होने की वजह से इस पेशे में आए हैं तो उनके
खिलाफ विदेशी कानून के तहत मुकदमा चलाये जाने की बजाय तत्काल उनके देश वापस भेजने
की व्यवस्था की जानी चाहिए।
यद्यपि, सरकार ने साथ ही यह
भी कहा है कि अगर ऐसी महिलाएं अपनी इच्छा से ऐसे पेशे में आई हैं तो उनके खिलाफ
कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकार ने दिल्ली, मुंबई और बंगलौर
जैसे बड़े शहरों में उक्रेन, उजबेकिस्तान, कजाकिस्तान और
यूरोपीय देशों से आई कई विदेशी महिलाओं के वैश्यावृत्ति करने के आरोप में गिरफ्तार
किए जाने के बाद यह कदम उठाया है।
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