लोक सेवा गारंटी
अधिनियम में और सेवाएँ जुड़ेंगी
(नन्द किशोर)
भोपाल (साई)।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिये हैं कि लोक सेवा प्रदाय
गारंटी अधिनियम के दायरे में प्रदाय की जाने वाली सेवाओं में और सेवाएँ जोड़ी जाय।
उन्होंने अधिनियम के तहत मिलने वाली सेवाओं के बारे में ग्रामीणों को जागरूक किये
जाने पर बल दिया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ये निर्देश आज यहाँ लोक सेवा प्रबंधन
विभाग की समीक्षा में दिये। बैठक में लोक सेवा प्रबंधन राज्य मंत्री श्री
बृजेन्द्र प्रताप सिंह और मुख्य सचिव श्री आर.परशुराम भी मौजूद थे।
श्री चौहान ने
विभाग द्वारा आगामी 25 सितम्बर से शुरू किये जाने वाले 336 लोक सेवा केन्द्र
की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिये कि लोक सेवा केन्द्र समय-सीमा में
शुरू हो जायें। उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर सेवाएँ प्रदाय करना सुशासन का अंग
है, इसलिये लोक
सेवा प्रबंधन अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
बैठक में बताया गया
कि आगामी 25 सितम्बर
से 2 अक्टूबर
तक लोक सेवा सप्ताह मनाया जायेगा। इसमें लोगों को लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम
में दी जाने वाली सेवाओं के बारे में जागरूक किया जायेगा। बताया गया कि अधिनियम
में आगामी अक्टूबर माह से 26 सेवाएँ और जोड़ना प्रस्तावित है। दो सौ
मास्टर ट्रेनर और 9 हजार
पदाभिहित अधिकारी को अधिनियम संबंधी प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अधिनियम के
अंतर्गत अब तक एक करोड़ 20 लाख आवेदन का निराकरण किया जा चुका है।
बैठक में प्रमुख सचिव वित्त श्री अजयनाथ और प्रमुख सचिव लोक सेवा प्रबंधन श्री
इकबाल सिंह बैंस सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
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