एलपीजी सिलेन्डर की
जांच घर पर हो
(शरद खरे)
नई दिल्ली (साई)।
रसोई गैस की कालाबाजारी, कम वजन के सिलेंडर आदि से निजात पाने के मामले में अब देश की
शीर्ष अदालत भी चिंतित नजर आ रही है। उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार से कहा है
कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का वजन
ग्राहकों के घर पर जांच करने की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि कोई डीलर नाजायज
फायदा न उठा सके।
अदालत ने यह आदेश
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के इस आश्वासन के बाद दिया कि सभी तेल
कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जांएगे कि हर सिलेंडर की आपूर्ति के
समय डिस्ट्रीब्यूटर के कर्मचारियों के पास वजन तोलने का उपकरण होना चाहिए और गैस का वजन तोलने के बाद ही सिलेंडर ग्राहक को दिया
जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति जी एस
सिंघवी और एस जे मुखोपाध्याय की पीठ ने सरकार से कहा है कि इस बारे में ग्राहकों
को उनके अधिकारों की जानकारी देने के लिए दूरदर्शन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
में विज्ञापन दे।
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