पुलिस सुधार पर चला
कोर्ट का डंडा
(महेश रावलानी)
नई दिल्ली (साई)।
उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि
उसने पुलिस तंत्र में सुधारों के लिए छह साल पहले जो निर्देश दिए थे, उनके पालन में हुई
प्रगति का ब्यौरा दें।
प्रधान न्यायाधीश
अल्तमस कबीर और न्यायाधीश एस एस निज्जर तथा जे चेलामेश्वर की पीठ ने राज्यों और
केंद्रशासित प्रदेशों से कहा है कि हलफनामा देकर बताएं कि उच्चतम न्यायालय ने २२
सितंबर, २००६ के
अपने फैसले में पुलिस तंत्र में सुधार के जो कदम बताए थे वे किस हद तक लागू किए
गए।
उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक ने अदालत को बताया था कि उसके आदेशों
को राज्य सरकारों ने पूरी तरह लागू किया या नहीं इसके बारे में कुछ पता नहीं है।
इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश जारी किए। श्री प्रकाश सिंह की जनहित याचिका
पर उच्चतम न्यायालय ने २००६ में पुलिस तंत्र में सुधार के लिए कई कदम उठाने के
आदेश दिए थे।
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