बुधवार, 23 जनवरी 2013

राज्यस्तरीय पुरस्कार के लिये आवेदन १५ फरवरी तक आमंत्रित


राज्यस्तरीय पुरस्कार के लिये आवेदन १५ फरवरी तक आमंत्रित

(शिवेश नामदेव)

सिवनी (साई)। उपभोक्ता संरक्षण के लिये राश्य एवं संभाग स्तरीय पुरस्कार योजना के तहत उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने एवं उपभोक्ता सरंक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाले स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों एवं व्यक्तियों के प्रोत्साहन के लिये राज्य शासन द्वारा राश्य एवं संभाग स्तरीय पुरस्कार दिये जाते है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस १५ मार्च के अवसर पर प्रदान किये जाते हैं।
इन पुरस्कारों के लिये ऐसे संगठन एवं व्यक्तियों का चयन किया जायेगा, जिन्होंने कलेण्डर वर्ष एक जनवरी से ३१ दिसंबर १२ तक की अवधि में उपभोक्ता हितों के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की है। इस वर्ष राश्यस्तरीय पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रदेश के ऐसे स्वैश्छिक उपभोक्ता संगठनों एवं व्यक्तियों को चुना जायेगा, जो उपभोक्ताओं के हित संरक्षण से सक्रिय रूप से जुडे हैं। इसमें ग्रामीण आदिवासी एवं पिछडे क्षेत्र में कार्यरत संगठनों की प्राथमिकता दी जायेगी।         
राश्यस्तरीय तीन पुरस्कार क्रमशरू प्रथम पुरस्कार ३० हजार रूपये, द्वितीय पुरस्कार २० हजार रूपये एवं तृतीय पुरस्कार १० हजार रूपये (मय प्रशस्ति पत्र) के दिये जायेंगे। इसी तरह प्रदेश के प्रत्येक संभाग में भी तीन-तीन पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे। जिसमें प्रथम पुरस्कार ६ हजार रूपये, द्वितीय पुरस्कार ४ हजार रूपये एवं तृतीय पुरस्कार २ हजार रूपये (मय प्रशस्ति पत्र) के दिये जायेंगे।
पुरूस्कार पाने के लिये आवेदन करने वाले उपभोक्ता संगठनों को समिति पंजीकरण अधिनियम १९६० या ऐसे किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है। पुरस्कार के लिये चयन में यह विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा कि ये व्यक्ति या संगठन उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित गतिविधियों में पिछले तीन वर्षाे से सक्रिय रूप से जुडे हों। साथ ही ऐसे संगठन गैर राजनैतिक और गैर मालिकाना हक के प्रबंध के अंतर्गत संचालित हैं।
 जिला आपूघ्त अधिकारी ने आज यहां बताया कि राश्यस्तरीय पुरस्कार के लिये इश्छुक आवेदक यथा व्यक्ति/संस्थायें अपने आवेदन १५ फरवरी १३ तक जिला कलेक्टर कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करें। राश्यस्तरीय पुरस्कार के लिये कलेक्टर अपनी अनुशंसा सहित आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूघ्त एवं उपभोक्ता संरक्षण को आवेदन अग्रेषित करेंगे।
संभागस्तरीय पुरस्कार के लिये जिला कलेक्टर अनुशंसा सहित संबंधित आयुक्त को भेजेंगे। राश्यस्तरीय पुरस्कार के लिये इश्छुक संस्थायें/व्यक्ति आवेदन की अग्रिम प्रति सीधे खाद्य संचालनालय को प्रस्तुत कर सकते है। विलंब से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।                                                   

कोई टिप्पणी नहीं: