पांच लाख वेतन
वालों को विवरणी की आवश्क्ता नहीं
(प्रियंका श्रीवास्तव)
नई दिल्ली (साई)।
साल में पांच लाख तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को वर्ष २०१२-१३ के आकलन वर्ष में
आयकर रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा
गया है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने में छूट उन स्थितियों में मिलेगी, जब कर्मचारी की कुल
वार्षिक आय पांच लाख रूपए से अधिक नहीं होगी और बचत बैंक खाते से वार्षिक तौर पर
अर्जित ब्याज दस हजार रूपए से कम होगा।
यह छूट तभी मान्य
होगी जब कर्मचारी ने अपने नियोक्ता से कर-कटौती से संबंधित फार्म-१६ प्राप्त किया
हो। कर्मचारियों को यह छूट प्राप्त करने के लिए
नियोक्ता को अपने बैंक बचत खाते में ब्याज से हुई आय की सूचना देनी होगी।
हालांकि रिफंड प्राप्त करने के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना जरूरी होगा।

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