45 दिन स्कूल नहीं आए तो ड्राप आउट
(शैलेंद्र)
जयपुर (साई)।
सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा में 60 प्रतिशत से कम
उपस्थिति वाले बच्चे ड्राप आउट माने जाएंगे। उन्हें उत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। इस
नए निर्देश से यह संशय खत्म हो गया है कि पूरे वर्ष स्कूल नहीं आने वाले बच्चे को
फेल करें या पास? राजस्थान
प्रारंभिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी नए नियमों के अनुसार पहली से आठवीं कक्षा तक
विद्यार्थियों की वर्ष पर्यन्त उपस्थिति जरूरी है।
अगर कोई विद्यार्थी
लगातार 45 दिन तक
अनुपस्थित रहता है तो उसे स्वतरू ही ड्राप आउट घोषित कर दिया जाएगा। नए सत्र में
उसे उसकी आयु के अनुसार अन्य कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। बीमारी की अवस्था में
संस्था प्रधान अधिकतम 10 प्रतिशत तक की छूट दे सकेंगे, लेकिन इसका प्रमाण
पत्र अधिकतम सात दिनों के भीतर देना होगा।
जन्म प्रमाण पत्र
नहीं होने पर आठवीं कक्षा तक के किसी भी बच्चे को स्कूल संचालक प्रवेश देने से मना
नहीं कर सकेंगे। अब माता-पिता की घोषणा से ही जन्म आयु सत्यापित मान ली जाएगी।
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