बहू की अस्मत लूटने
वाला गया जेल
(आकाश कुमार)
नई दिल्ली (साई)।
दिल्ली की एक अदालत ने दिमागी रुप से कमजोर पुत्रवधू से बलात्कार करने वाले 61 वर्षीय श्वसुर को 10 साल के कारावास की
सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विजय कुमार दहिया ने पश्चिम दिल्ली निवासी
कृष्ण को सजा सुनाते हुए कहा कि ‘पुत्रवधू बेटी समान होती है’ लेकिन दोषी ने अपने
घृणित कृत्य से उस पवित्र रिश्ते को ‘कलंकित’ किया।
अतिरिक्त सत्र
न्यायाधीश ने कहा,
‘‘मेरा मानना है कि दोषी किसी भी रहम का हकदार नहीं है और अगर
दोषी के प्रति कोई उदारता दिखाई गई तो यह बेहद अनुपयुक्त होगा। इसलिए दोषी को
भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत 10 साल के सश्रम
कारावास और 20 हजार
रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई जाती है।’’
अदालत ने निर्देश
दिया कि अगर जुर्माना वसूल किया जाता है तो इसे पीडित को मुआवजे के तौर पर दिया
जाना चाहिए। अदालत ने कृष्ण को उसकी पुत्रवधू की गवाही और चिकित्सा साक्ष्य पर
भरोसा करते हुए दोषी ठहराया।
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