शादी के बाद की
पत्नि की हत्या
(राजकुमार अग्रवाल)
कैथल (साई)।
नवविवाहिता के हाथों की मेंहदी नहीं सुखी थी, आखों में उज्जवल भविष्य तथा सुखमय दाम्पत्य
जीवन के हजारों सपने संजोए हुए दुल्हन ससुराल आई। पति द्वारा कार की मांग को लेकर
उसे तंग किया जाने लगा तो उसके सपने बिखर गये तथा शादी के एक सप्ताह मध्य ही उसे
चिता नसीब हुई।
जिला व सत्र
न्यायधीश कैथल श्री डी.एस. श्योराण की अदालत ने आज इस मामले में मृतका के पति को
आजीवन कारावास की कठोर सजा दी है। मृतका के पिता ने आरोप लगाया था कि उसके दामाद
के, किसी के
साथ नाजायज संबद्ध होने व कार की मांग पुरी नहीं होने की रंजिशन उसकी पुत्री की
शादी के एक सप्ताह बाद ही हत्या कर दी गई।
पंजाब के जिला
पटियाला अंतर्गत गांव कुलाश वासी खुशवंत ङ्क्षसह ने अपनी पुत्री अमनदीप कौर की
शादी 29 जनवरी 2011 को गुरप्रीत ङ्क्षसह वासी लालपुर के साथ की थी, जिसमे हैसियत से बढ़चढ़
कर पैसा लगाया गया। कुछ समय बाद ही विवाहिता से दहेज में कार लाने की मांग करते
हुए उसे तंग किया जाने लगा।
6 फरवरी को अमनदीप
की मौत होने पर मृतका के पिता खुखवंत ङ्क्षसह के ब्यान पर थाना गुहला में भादसं।
की धारा 304 बी अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। पुलिस प्रवक्ता रोशन लाल खटकड़ ने
बताया मामले की जांच एसएचओ गुहला सबइंस्पेक्टर प्रीतपाल ङ्क्षसह ने करते हुए आरोपी
गुरप्रीत 14 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया, तथा ठोस सुबुत जुटाने उपरांत 10 मार्च को
अभियोग न्यायालय के सुपर्द कर दिया। जिला व सत्र न्यायालय कैथल के विद्वान
न्यायधीश श्री डी।एस। श्योराण की अदालत ने आज दोषी गुरप्रीत ङ्क्षसह को आजीवन
कारावास का सजायाब किया है।
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