शुक्रवार, 28 मार्च 2014

कोयला घोटाला: सांसद विजय दर्डा के खिलाफ आरोप पत्र

कोयला घोटाला: सांसद विजय दर्डा के खिलाफ आरोप पत्र

(मोदस्सिर कादरी)

नई दिल्ली (साई)। कोयला खान आवंटन घोटाला प्रकरण में उच्चतम न्यायालय में कल की सुनवाई से पहले जांच एजेंसी सीबीआई ने इससे संबंधित दूसरा आरोप पत्र आज दायर किया।
दिल्ली की एक अदालत में दायर इस आरोप पत्र में राज्यसभा सदस्य विजय दरडा, नागपुर की एएमआर आयरन एंड स्टील प्राइवेट लि और अन्य को धोखाधड़ी वाले तरीके से कोयला ब्लॉक हासिल करने का आरोपी बनाया गया है।
सीबीआई सूत्रों ने बताया कि दरडा और उनके पुत्र देवेंद्र सहित अन्य आरोपियों पर आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) तथा 420 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दायर किया गया है। इसके अलावा उनके खिलाफ भ्रष्टाचार रोधक कानून के तहत भी अभियोग लगाए गए हैं।
सीबीआई ने अपनी एफआईआर में एएमआर आयरन एंड स्टील प्राइवेट लि, उसके निदेशकों अरविंद कुमार जायसवाल, मनोज जायसवाल, रमेश जायसवाल और विजय दर्दा के पुत्र देवेंद्र दरडा के साथ कोयला मंत्रालय के कुछ अज्ञात अधिकारियों तथा कुछ अन्य अज्ञात लोगों को अभियुक्त बनाया है।
एएमआर आयरन एंड स्टील के बारे में सीबीआई ने एफआईआर में कहा कि कोयला ब्लाकों के आवंटन के लिए अपने आवेदन पत्र में इस कंपनी ने धोखाधड़ी कर के यह तथ्य छुपाया कि उसके समूह की कंपनियों को पूर्व में भी पांच कोयला ब्लाक आवंटित किए गए थे।

कोई टिप्पणी नहीं: