केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने का
निर्देश
(एडविन अमान)
नई दिल्ली (साई)। पूर्व मुख्यमंत्री
अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भाजपा नेता नितिन गडकरी की ओर से दायर मानहानि के मामले
में पटियाला हाउस कोर्ट ने केजरीवाल को 21 मई को अदालत में पेश होकर अपना पक्ष
रखने का निर्देश दिया है।
केजरीवाल को अदालत में सोमवार को पेश
होना था,
लेकिन वह पेश नहीं हुए। उनकी ओर से वकील ने
बताया कि वह लोकसभा चुनाव में व्यस्त है, इसलिए अदालत में
पेश नहीं हो सकते। उन्हें पेशी से छूट दी जाए। इसके बाद महानगर दंडाधिकारी गोमती
मनोचा ने केजरीवाल को पेशी से छूट दे दी।
पूर्व में अदालत ने केजरीवाल को समन
जारी करते हुए कहा था कि गवाहों व शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर यह साफ हो रहा
है कि केजरीवाल के बयान से शिकायतकर्ता की छवि खराब हुई है। ऐसे में मानहानि का
मामला बनता है। गौरतलब है कि केजरीवाल द्वारा सबसे भ्रष्ट नेता बताए जाने पर गडकरी
ने मानहानि का मामला दायर किया है। गडकरी का कहना है कि केजरीवाल ने झूठे आरोप
लगाए है। वह किसी भ्रष्ट गतिविधि में लिप्त नहीं हैं। केजरीवाल के बयान से उनके
मान-सम्मान को ठेस पहुंची है और जनता की नजर में छवि भी गिरी है।
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