व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण विधेयक पारित
(विपिन सिंह राजपूत)
नई दिल्ली (साई)। लोकसभा ने कल रात व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण विधेयक २०११ पारित कर दिया। यह विधेयक मंत्रियों सहित जनसेवकों द्वारा भ्रष्टाचार या जान बूझकर पद का दुरूपयोग किए जाने की सूचना देने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें सुरक्षा देने का तंत्र बनाने की मांग करता है।
लोकसभा के सूत्रों ने बताया कि इस विधेयक में भ्रष्टाचार या अधिकारों का जानबूझकर दुरूपयोग करने वाले अधिकारियों की शिकायत करने वालों को पुख्ता सुरक्षा देने की भी बात कही गई है। ऐसे मामलों को उजागर करने वालों को उचित सुरक्षा मुहैया कराने की बात कही गई है वहीं इसमें झूठी या बेवजह शिकायतें करने वालों को उचित सजा देने की भी बात शामिल है।
संसदीय समिति की कुछ प्रमुख सिफारिशें स्वीकार करते हुए सरकार ने कुछ संशोधनों का प्रस्ताव रखा है। इन संशोधनों को हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई थी। इनमें से एक सिफारिश इस विधेयक का नाम बदलने से संबद्ध भी है। कैबिनेट द्वारा मंजूर एक प्रमुख संशोधन के तहत मंत्रियों, सांसदों, रक्षा सेवाओं, खुफिया एजेंसियों, बैंक अधिकारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को इस विधेयक के दायरे में रखा गया है।
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