मार्च तक बढ़ी सीलिंग पर रोक
(प्रतिभा सिंह)
नई दिल्ली (साई)। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में आवासीय क्षेत्रों में चलाई जा रही अनधिकृत व्यावसायिक इकाइयों को सील करने पर रोक लगाने संबंधी अपना आदेश मार्च तक बढ़ा दिया है। न्यायमूर्ति जी०एस० सिंघवी और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की पीठ ने उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त निगरानी समिति के पांच दिसम्बर, २०११ से ऐसी इमारतों को सील करने के निर्णय को चुनौती देने वाली व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की कई याचिकाओं की सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के संबद्ध अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इन क्षेत्रों में सरकारी या सार्वजनिक भूमि पर अब कोई और अतिक्रमण न होने दिया जाए। गौरतलब है कि सीलिंग के चलते राजनैतिक हस्ताक्षेप के कारण यह कार्यवाही काफी हद तक प्रभावित हो रही थी।
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