कोर्ट रिपोर्टिंग के लिए सुको आगे आया
नई दिल्ली (साई)। उच्चतम न्यायालय ने कहा है वह अदालती कार्यवाही की खबरें देने के मामले में मीडिया के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के वास्ते संसद को कुछ सुझाव देने को तैयार है। अदालत ने यह बात इस दलील के संदर्भ में कही कि प्रैस की स्वतंत्रता पर संसदीय विधान के जरिए ही अंकुश लगाया जा सकता है।
प्रधान न्यायाधीश एस.एच. कापड़िया की अध्यक्षता में एक पीठ ने बताया कि वरिष्ठ वकीलों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। इससे पहले वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने तर्क दिया था कि अब वकीलों, न्यायाधीशों और संपादकों को आपस में चर्चा करके कुछ दिशा-निर्देश तैयार करने चाहियें और उन्हें मंजूरी के लिए संसद के पास भेजना चाहिए।
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