ब्रिटिश नागरिक अब
किसी भी समय कर सकेंगे विवाह
(के.अमित)
लंदन (साई)।
ब्रिटेन में 175 साल
पुराने उस कानून में संशोधन किया जा रहा है जिसके तहत लोगों को केवल ‘‘परंपरागत समय’’ में ही विवाह करने
की अनुमति थी। कानून में संशोधन के बाद ब्रिटिश नागरिक दिन में कभी भी विवाह कर
सकेंगे। बीबीसी की खबर में कहा गया है कि वर्तमान में इंग्लैंड और वेल्स में विवाह
का पंजीकरण स्थानीय समयानुसार केवल सुबह आठ बजे से शाम छह बजे के बीच ही किया जा
सकता है। यह कानून 1837 से जारी
है।
अब इस कानून में
संशोधन के बाद नई व्यवस्था के मुताबिक ऐतिहासिक स्थलों पर आधी रात को या तडके भी
विवाह हो सकते हैं। गौरतलब है कि ऐतिहासिक स्थल जनता के लिए दिन में केवल कुछ ही
घंटे खुले रहते हैं। इंग्लैंड और वेल्स की रजिस्टर जनरल साराह रैप्सन ने बीबीसी से
कहा कि विवाह के घंटों में नये बदलाव के बाद दिन का कोई भी समय लोगों के लिए खास
बन सकता है।
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