शुक्रवार, 24 अगस्त 2012

एनआरएचएम घोटाले में उच्च न्यायालय के निर्देश


एनआरएचएम घोटाले में उच्च न्यायालय के निर्देश

(सीमा श्रीवास्तव)

इलहाबाद (साई)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को करोड़ो रूपये के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन घोटाले में आरोपी डॉक्टरों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के मसले पर अंतिम फैसला लेने का निर्देश दिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो-सीबीआई को इस मामले की जांच २० दिन के भीतर निपटाने को कहा है।
पीठ ने राज्य सरकार को अपने अंतिम निर्णय के बारे में २९ अगस्त तक लिखित में सूचित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बाद में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव न्यायालय में पेश हुए और उन्होंने आश्वासन दिया कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में अंतिम फैसला मामले की अगली सुनवाई से पहले ले लिया जाएगा।
समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यायालय ने इस घोटाले में कथित अभियुक्त डॉक्टरों और अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को अनुमति नहीं दिए जाने पर राज्य सरकार की खिंचाई की है। सीबीआई से भी अदालत ने अब तक हुई जांच के बारे में लिखित प्रपत्र दाखिल करने को कहा है।
उच्च न्यायालय के आदेश पर ही सीबीआई इस कथित घोटाले की जांच कर रही है। कुछ दिन पहले सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में अभियुक्त एक आईएएस अधिकारी प्रदीप शुक्ला को इस आधार पर जमानत दे दिया था कि सीबीआई निर्धारित ९० दिनों के भीतर उनके विरूद्ध अभियोग पत्र दाखिल नहीं कर सकी थी। उच्च न्यायालय इस मामले में भी सीबीआई से स्पष्टीकरण मांग चुकी है।

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