मंगलवार, 18 दिसंबर 2012

मतदान दलों की रवानगी एवं वापसी तक सतत सम्पर्क में रहें:- कलेक्टर


मतदान दलों की रवानगी एवं वापसी तक सतत सम्पर्क में रहें:-  कलेक्टर

(नरेद्र ठाकुर)

सिवनी (साई)। मंडी आम निर्वाचन के दौरान शांतिपूर्वक मतदान एवं मतगणना कायर््ा की चौकसी के लिय्ो निय्ाुक्त जोनल अधिकारिय्ाों की कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में एक संय्ाुक्त बैठक संपन्न हुई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी निर्वाचन) अजीत कुमार ने बैठक में मौजूद सभी जोनल अधिकारिय्ाों से कहा कि वे मतदान दलों की मतदान केन्द्रों की ओर रवानगी, केन्द्र में पहुंचने और मतदान/मतगणना उपरान्त वापसी तक अपने मतदान दलों से आपसी संवाद बनाय्ो रखे। जोनल अधिकारी अपने क्षेत्र्ा के सभी पीठासीन अधिकारिय्ाों, पुलिस अधिकारिय्ाों, सेक्टर मजिस्ट्रेट और रिटर्निग आफिसर्स से सतत सम्पर्क में रहंे। उन्होंने कहा कि सभी जोनल अधिकारी १९ दिसंबर तक उन्हें आवंटित मतदान केन्द्रों का एक-एक राउन्ड अवश्य्ा लगा लें, ताकि कमिय्ाों को दूर किय्ाा जा सकें। जोनल अधिकारी य्ाह देखें कि मतदान केन्द्रों में नाम व रौशनी की पयर््ााप्त व्य्ावस्था है य्ाा नहीं, अगर य्ाह व्य्ावस्था नहीं है तो ग्राम सचिव से य्ो व्य्ावस्थाय्ों करवा लें। जोनल अधिकारी अपने क्षेत्र्ा के सभी मतदान केन्द्रों की सारी व्य्ावस्थाय्ों देख लें, ताकि पोलिंग पार्टी के केन्द्र में पहुंचने पर उन्हें कोई असुविधा न हों । बैठक में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी निर्वाचन) आर.बी.प्रजापति सहित सभी एस.डी.एम./रिटर्निग आफिसर्स एवं ६९ जोनल आफिसर्स उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर अजीत कुमार ने अधिकारिय्ाों से कहा कि चूंकि २॰ दिसंबर को मतदान एवं मतगणना दोनो कायर््ा संपन्न होना है, इसलिय्ो इस दिन अधिक सजगता और सर्तकता बरतने की जरूरत है। मतदान केन्द्रों के १॰॰ मीटर के दाय्ारे में किसी प्रकार का प्रचार य्ाा उपस्थिति प्रतिबंधित होती है, इस प्रावधान का कडाई से पालन कराय्ों। मंडी निर्वाचन क्षेत्र्ाों में धारा १४४ लगा दी गई है, अतः इस धारा के अधीन प्रतिबंधित गतिविधिय्ाों पर अंकुश लगाय्ो और सभी प्रावधानों का कडाई से पालन कराय्ों। उन्होंने कहा कि कानून व्य्ावस्था न बिगडे, इसके लिय्ो मतदान दल मतगणना सुरक्षित स्थान पर ही कराय्ों। उन्होंने बताय्ाा कि जोनल अधिकारिय्ाों को सेक्टर मजिस्ट्रेट व पुलिस आफिसर्स के नंबर भी दे दिय्ो जाय्ोंगे। शांतिपूर्वक निर्वाचन संपन्न कराने के लिय्ो संवेदनशील मतदान केन्द्रों में जिला पुलिस बल/होमगार्डस निय्ाुक्त किय्ो जाय्ोंगे। जोनल आफिसर्स को १८ दिसंबर की शाम तक वाहन उपलब्ध करा दिय्ो जाय्ोंगे। कलेक्टर ने जोनल अधिकारिय्ाों को उनके कायर््ाो की जानकारिय्ाां देते हुए कहा कि वे अपने पूर्व अनुभवों का लाभ लेकर अपने काम की बारीकिय्ाों का अध्य्ाय्ान कर लें और निष्ठा और समर्पण से अपने पदीय्ा कर्त्तव्य्ाों का पूरी कर्मठता से संपादन करें।
बैठक को संबोधित करते हुए अपर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी निर्वाचन) आर.बी.प्रजापति ने मंडी निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य्ा में जोनल अधिकारिय्ाों को उनके द्वारा की जाने वाली सभी कायर््ावाहिय्ाों की जानकारी दी। उन्होंने बताय्ाा कि मतदान संपन्न कराने के लिय्ो रिटर्निग आफिसर्स द्वारा चार सदस्य्ाीय्ा मतदान दल गठित कर लिय्ो गय्ो है। इस दल में एक पीठासीन अधिकारी एवं तीन मतदान अधिकारी होंगे। इसके अलावा सुरक्षा बल भी होगा। गुरूवार, २॰ दिसंबर को प्रातः ७ बजे से अपरान्ह तीन बजे तक मतदान कराय्ाा जाय्ोगा। मतदान के ठीक पश्चात मतगणना कराई जाय्ोगी। परिणाम २१ दिसंबर को घोषित किय्ो जाय्ोंगे। उन्होंने बताय्ाा कि शांतिपूर्वक निर्वाचन संपन्न कराने के लिय्ो समस्त मंडी क्षेत्र्ाों में २१ दिसंबर तक धारा १४४ लागू रहेगी। उन्होंने जोनल अधिकारिय्ाों से कहा कि वे रिटर्निग आफिसर्स, पुलिस आफिसर्स, सेक्टर मजिस्ट्रेट और अपने पीठासीन अधिकारिय्ाों सहित मतदान अधिकारिय्ाों के नम्बर्स भी अपने पास रखें और हर हाल में सभी से संपर्क में रहें। 

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