बैंकिग कानून
संशोधन विधेयक पारित
(आकाश कुमार)
नई दिल्ली (साई)।
अंततः बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक २०१२ को संसद की मंजूरी दे दी। इसे मंजूर मिलने
के साथ ही कंपनियों का बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश का रास्ता साफ हो गया है। इससे
रिजर्व बैंक को विनियमन के ज्यादा अधिकार मिल जायेंगे। राज्यसभा में बैंकिंग कानून
संशोधन विधेयक २०१२ को मंजूरी मिलने के बाद वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने
संवाददाताओं को बताया कि देश में ज्यादा बैंकों की जरूरत है। उपभोग की वस्तुओं में
बैंकों को व्यापार की मंजूरी से जुडे कुछ प्रावधानों को हटाने के बाद लोकसभा इस
विधेयक को पहले ही मंजूरी दे चुकी है।
उन्होंने कहा कि
रिजर्व बैंक इस बारे में दिशा निर्देशों का मसौदा पहले ही जारी कर चुका है और उसने
सरकार को भरोसा दिलाया है कि संसद में बैंकिंग कानून संसोधन विधेयक पारित होने के
बाद वह नए बैंकों के लाइसेंस जारी करना शुरू कर देगा। बीमा और पेंशन क्षेत्र मे
ंसुधारों के बारे में चिदम्बरम ने आशा व्यक्त की कि इससे जुडे विधेयकों पर बजट
सत्र में विचार किया जाएगा।
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