प्रसव मामलों में
जिला सलाहकार समिति की बैठक संपन्न
(शिवेश नामदेव)
सिवनी (साई)। जिले
के सभी अल्ट्रा साउंड क्लीनिक्स (सोनोग्राफी सेन्टर्स) का निरीक्षण होगा। यह
निरीक्षण ३१ जनवरी तक पूरा कर लिया जायेगा। प्रसव पूर्व एवं प्रसव पश्चात गर्भ
निदान तकनीक अधिनियम (पी.सी. एण्ड पी.एन.डी.टी.एक्ट) के क्रियान्वयन के लिये गठित
जिला सलाहकार समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर
एवं जिला समुचित प्राधिकारी अजीत कुमार ने की। यह बैठक १८ से २४ जनवरी तक बालिका
सप्ताह मनाये जाने के परिप्रेक्ष्य में आयोजित की गई थी। कलेक्टर ने कहा कि बालिका
सप्ताह मनाने के लिये जिन विभागों को जो दायित्व दिये गये हैं, वे उन्हें
गंभीरतापूर्वक पूरा करें। अल्ट्रा साउंड क्लीनिक्स के निरीक्षण के दौरान डाक्टर्स
एवं अन्य से वार्ता के लिये अपनी पहचान बताने के लिये जिला सलाहकार समिति के
सदस्यों के पास कोई ऑफिशियल परिचय-पत्र न होने की जानकारी दिये जाने पर कलेक्टर ने
सी.एम.एच.ओ. को समिति के सभी सदस्यों का आईडेन्टिटी कार्ड बनाने के निर्देश दिये।
बैठक में
सी.एम.एच.ओ. एवं सचिव जिला सलाहकार समिति डा.वाय.एस.ठाकुर ने बताया कि जिलास्तरीय
निरीक्षण दल में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट भी नियमित रूप से उपस्थित हो रहे है। जिले
में आठ अल्ट्रासाउंड सेंटर पंजीकृत हैं। जिलास्तरीय निरीक्षण दल द्वारा कार्यपालिक
मजिस्ट्रेट के साथ नवंबर माह में दो
अल्ट्रासाउंड क्लीनिक क्रमशरू डॉ. श्रीमती सोनल त्रिवेदी एवं डॉ. श्रीमती विद्या
जठार हास्पिटल का निरीक्षण किया गया। जनवरी माह में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान डॉ.
विमलेश चौधरी एवं डॉ. एस.के.श्रीवास्तव के अल्ट्रासाउंड क्लीनिक बंद पाये गये, केवल एक
अल्ट्रासाउंड क्लीनिक डॉ. पी.के.जैन आर्शीवाद नघ्सग होम सिवनी का निरीक्षण किया
गया। गत आठ दिसंबर को पी.सी. एंड पी.एन.डी.टी. एक्ट की प्रचार-प्रसार (मीडिया)
कार्यशाला सफलतापूर्वक आयोजित की गई। कार्यशाला में मीडिया प्रतिनिधियों, शासकीय
प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों, एन.जी.ओ. सहित कुल
१०२ प्रतिभागियों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि डॉ. एस.के.श्रीवास्तव एवं डॉ.
श्रीमती विद्या जठार द्वारा फार्म एफ की छायाप्रति नियमित जमा न करने के संबंध में
अपनी गलती स्वीकार कर लेने के कारण उन्हें चेतावनी पत्र जारी कर प्रकरण नस्तीबद्व
कर दिया गया है।
बैठक में
सी.एम.एच.ओ. ने गत तीन वर्षाे में सिवनी जिले में गर्भवती माताओं के पंजीयन तथा
पैदा हुए बालक/ बालिकाओं की संख्या एवं जन्म पंजीयन संबंधी आकडे भी प्रस्तुत किये।
कलेक्टर ने बश्चों के जन्म पंजीयन की कार्यवाही को और अधिक बेहतर और पुख्ता करने
के निर्देश दिये। सी.एम.एच.ओ. ने बताया कि लखनादौन की श्रीमती आभा राजपूत ने
एस.डी.एम. लखनादौन को लिखित सूचना दी है कि उनकी सोनोग्राफी मशीन तीन वर्षाे से
खराब है और उपयोग नही की जा रही है। उनकी मशीन को सीलबंद कर लिया जाये। लखनादौन के
ही मिशन क्रिश्चयन अस्पताल की सोनोग्राफी मशीन भी लगभग दो वर्ष पूर्व सीलबंद की गई
थी, इस मशीन का
पुनरू निरीक्षण एवं निराकरण होना है। कलेक्टर ने सी.एम.एच.ओ. को दोनों मशीनों को
राजसात कर लेने के निर्देश दिये। सी.एम.एच.ओ. ने बताया कि सिवनी नगर स्थित डॉ.
सोनल त्रिवेदी, डॉ. विद्या
जठार तथा डॉ. पी.के.जैन के सोनोग्राफी क्लीनिक का निरीक्षण हो चुका है, शेष क्लीनिक्स का
निरीक्षण ३१ जनवरी तक पूरा कर लिया जायेगा। बैठक में समिति के सदस्य सहायक
संचालक/जिला जनसम्पर्क अधिकारी घनश्याम सिरसाम, एस.डी.एम. सिवनी
शहरी चन्द्रशेखर शुक्ला, जिला चिकित्सालय के डाक्टर्स, जिला कार्यक्रम
अधिकारी महिला एवं बाल विकास, समिति के लीगल एडवाइजर जिला अभियोजन अधिकारी, अशासकीय सदस्य
श्रीमती पुष्पा मेहदीरत्ता एवं श्रीनिवास मूर्ती उपस्थित थे!
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