सोशल नेटवर्किंग साइट्स की हो रही लगातार निगरानी
(राजेश शर्मा)
भोपाल (साई)। लोकसभा चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक प्रचार माध्यमों के
साथ-साथ सोशल नेटवर्किंग साइट्स के उपयोग के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ने सोशल
नेटवर्किंग साइट्स के मुख्य शिकायत निवारण अधिकारी को सजग रहने के निर्देश दिये
हैं। आयोग ने कहा है कि भारतीय संविधान की धारा 324 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग
पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है।
इस बात को ध्यान में रखते हुए आयोग ने दिशा-निर्देश तैयार किये हैं।
आयोग ने कहा है कि पूर्व प्रमाणीकरण के बिना इंटरनेट एवं सोशल नेटवर्किंग
साइट्स पर किसी भी राजनैतिक विज्ञापन का प्रसारण न हो। मुख्य सतर्कता अधिकारी से
कहा गया है कि साइट्स पर प्रसारित किये जाने वाले राजनैतिक दलों के विज्ञापन के
खर्च की जानकारी आयोग को उपलब्ध करवाई जाये। आयोग ने सतर्कता अधिकारी से यह भी कहा
कि साइट पर दिखाई जाने वाली किसी भी चुनाव सामग्री का इस तरह से परीक्षण कर लिया
जाये जिससे आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन न हो। आयोग ने कहा है कि सतर्कता अधिकारी
की जानकारी में आने पर साइट पर प्रदर्शित आपत्तिजनक सामग्री एवं विज्ञापन को
तुरन्त हटाये जाने की कार्रवाई की जाये और दोषी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी
कार्रवाई की जाये।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें