शुक्रवार, 21 मार्च 2014

अंततः जिला आयुष अधिकारी डॉ.सतीश दत्त गर्ग निलंबित

अंततः जिला आयुष अधिकारी डॉ.सतीश दत्त गर्ग निलंबित

निलंबित नहीं किया, निलंबन की सिफारिश की है: भरत यादव

(अय्यूब कुरैशी)

सिवनी (साई)। प्रभारी जिला आयुष अधिकारी डॉ.सतीश दत्त गर्ग को जिला कलेक्टर भरत यादव द्वारा निलंबित कर दिया गया है। इस आशय का समाचार जिला जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय द्वारा आज जारी किया गया है। जब इस संबंध में जिला कलेक्टर भरत यादव से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि डॉ.गर्ग के निलंबन की सिफारिश आयुक्त (राजस्व) कार्यालय जबलपुर को की गई है।
जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा आज जारी विज्ञप्ति के अनुसार जिला आयुष अधिकारी द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2014 आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए कई प्रकार के गंभीर आरोप लगे है। डॉ.सतीश गर्ग द्वारा अपने पद रहने के दौरान आकाश सूर्यवंशी की नियुक्ति अंशकालिक सफाई कर्मी (पी.टी.एस.) के पद पर नियमों के विपरीत करना, स्वार्थसिद्धि के उद्देश्य से स्वयं के द्वारा आकाश सूर्यवंशी का नियुक्ति आदेश तैयार कर हस्ताक्षर करना एवं डाक बुक पंजी में अशोक सूर्यवंशी का नाम अंकित कर जारी किया जाना, नियुक्ति आदेश में सामान्यतः उपस्थिति के लिये समय-सीमा निर्धारित न करना, जावक पंजी में स्वयं के द्वारा पी.टी.एस. नियुक्ति आदेश की प्रविष्टि करना एवं जावक लिपिक को अनुपस्थित बताकर झूठा कथन देकर जांच अधिकारी को भ्रमित करना, नियम विरूद्ध आचार संहिता का उल्लंघन कर अवैधानिक तौर पर पी.टी.एस. के पद पर नियुक्ति करना, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदक द्वारा मांगी जानकारी उपलब्ध न करवाना, आयुक्त आयुष अधिकारी द्वारा वेतन आहरण पर रोक लगाने के पश्चात स्वयं का वेतन नियम विरूद्ध आहरण करने का प्रयास करना, संयुक्त जांच समिति द्वारा उपरोक्त तथ्य सत्य पाये जाने पर जिला आयुष अधिकारी डॉ.सतीश दत्त गर्ग को अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति उदासीनता, शासकीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने, वित्तीय संहिता व कोषालय संहिता के प्रावधानों के दौरान अवैधानिक तौर पर नियम विरूद्ध कार्यवाही कर वित्तीय अनियमितता की गई है।
विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि डॉ.गर्ग के उपरोक्त कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों, एवं म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम तीन सामान्य (1) (2) (3) के विरूद्ध ऊपर वर्णित अनुशासनहीता पूर्ण किये गये कृत्य गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आते हैं, जो म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 सहित उक्त वर्णित अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडनीय है। कलेक्टर भरत यादव द्वारा नियमानुसार विभागीय एवं कानूनी कार्यवाही करते हुए डॉ.सतीश गर्ग को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

पता नहीं जिला जनसंपर्क कार्यालय ने किस आधार पर समाचार जारी किया है। हमें निलंबित करने का अधिकार नहीं है। डॉ.गर्ग के विरूद्ध शिकायतें मिलने पर उसकी जांच की गई, एवं जांच प्रतिवेदन के आधार पर उनके निलंबन की सिफारिश आयुक्त जबलपुर संभाग को भेज दी गई हैं। उन्हें निलंबित करने का अधिकार आयुक्त को है, आयुक्त ही इस संबंध में अंतिम निर्णय लेंगे।

भरत यादव, कलेक्टर, सिवनी.

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