मंगलवार, 20 दिसंबर 2011

अब सादे आवेदन पर समय-सीमा में हैंण्ड पंप सुधरेंगे


अब सादे आवेदन पर समय-सीमा में हैंण्ड पंप सुधरेंगे


भोपाल (साई)। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत हैंड पंप सुधार प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। अभी तक मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत विभाग में हैण्ड पंप सुधार के लिए शिकायतकर्ता को प्रमाण के साथ निर्धारित प्रारुप पर आवेदन-पत्र देना पड़ता था। विभाग ने इस प्रक्रिया को सरल कर विभाग के सभी कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री एवं उप यंत्रियों को निर्देश दिये हैं कि वे सादे आवेदन पत्र को स्वीकार कर प्रावधानों के अनुसार समय-सीमा में हैण्डपंप सुधार किया जाए।
विभाग के प्रमुख सचिव आलोक श्रीवास्तव ने यह निर्देश आज विभागीय समीक्षा के दौरान मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत ऑन लाईन प्रविष्टि की समीक्षा में दिये गये । समीक्षा में दमोह, इंदौर,जबलपुर, ग्वालियर, भिण्ड, मंडला, मंदसौर, सतना, शाजापुर, बैतूल, धार, डिण्डौरी, झाबुआ, कटनी, मुरैना, सीहोर जिलों में ऑन लाइन प्रविष्टि न करने या सेवा प्रदान करने में विलंब पाया गया।
प्रमुख सचिव ने इन जिलों के कार्यपालन यंत्रियों को असंतोषजनक कार्य के सुधार हेतु निर्देशित किया। इन सभी कार्यपालन यंत्रियों को पृथक से निर्देश दिये गये कि प्रत्येक प्राप्त आवेदन-पत्र की ऑन लाईन प्रविष्टि की जाये एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समय-सीमा में सेवा प्रदाय की जाये। समय-सीमा में हैण्ड पम्प नहीं सुधरने पर उनके विरुद्ध अधिनियम के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
ऑन लाईन प्रविष्टि करने के लिये सभी जिलों के पदाभिहित एवं अपीलीय अधिकारियों को शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया द्वारा एवं निर्धारित दिनांकों में प्रत्येक जिले में मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सभी मुख्य अभियंताओं को प्रशिक्षण दिये जाने के प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुके हैं। हैंण्डपंप आवेदन की प्रक्रिया सरल होने से अब इस अधिनियम का पूरा -पूरा लाभ ग्रामीणों को मिलेगा। अब हैंण्डपंपों का संधारण समय-सीमा में विभाग को करना अनिवार्य होगा।

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