पक्षियों को खरीदा या बेचा तो उसे तीन साल की जेल
(नन्द किशोर)
भोपाल (साई)। यदि तोता, मुनिया और प्रवासी पक्षियों को किसी ने खरीदा या बेचा तो उसे तीन साल की जेल और 25 हजार रुपए का जुर्माना हो सकता है। यदि किसी के पास कोई पक्षी है तो वो अभी वन विभाग को सौंप दे। उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। वन विभाग के अधिकारियों की इस चेतावनी शनिवार को जहांगीराबाद स्थित मुर्गी बाजार में वन विभाग और भोपाल बर्ड संस्था द्वारा पक्षियों के अवैध व्यापार के संबंध में जागरुकता शिविर में दी। वन विभाग के उडऩदस्ते के रेंजर एनडी शर्मा ने बताया कि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत कई पक्षियों का व्यापार करना अवैध है। ये पक्षी लुप्त पक्षियों की श्रेणी में आ गए हैं। इनमें पहाड़ी व कंठी वाला तोता, जंगली कबूतर, सभी प्रकार की मुनिया, उल्लू, जल मुर्गियां, बतख टुनियां, बुलबुल, सिंच और सभी प्रकार के प्रवासी पक्षी शामिल हैं।
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