किसान व्यवसाई ले
जा सकेंगे ज्यादा रकम
(जलपन पटेल)
अहमदाबाद (साई)।
निर्वाचन आयोग ने ढाई लाख रूपये से ज्यादा ले जाई जा रही नकदी को जब्त करने के
बारे में आदर्श आचार संहिता के नियमों में ढील दी है। मुख्य चुनाव अधिकारी विजय
नेहरा ने कल यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि अब से किसानों और व्यावसायियों को
नकदी लाने ले जाने की अनुमति होगी। लेकिन, उन्हें नकदी की वैधता के लिए एक कानूनी
दस्तावेज दिखाना होगा। स्वप्रमाणित
फॉर्मेट-ए दिखाने पर निगरानी दल के साथ तैनात
कार्यकारी मजिस्ट्रेट को अब इन किसानों और व्यावसायियों को नकदी ले जाने की
अनुमति देने के लिए प्राधिकृत किया गया है, चाहे ये नकदी निर्धारित ढाई लाख रूपये से
ज्यादा ही क्यों न हो।
इसके साथ ही साथ
निर्वाचन आयोग ने नागरिकों को बिना किसी कठिनाई के चुनाव से जुड़ी सूचनाओं और
सेवाओं की जानकारी देने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक नई सेवा शुरू की है। इसके तहत
लोग आयोग की वेबसाइट पर लॉग ऑन कर मतदान केन्द्रों, मतदाता सूचियों और
चुनाव अधिकारियों के नाम तथा संपर्क संख्या की जानकारी हासिल कर सकते हैं।
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