बकायादार
उपभोक्ताओं के कनेक्शन पुनः जोड़ने का अभियान
(सुरेंद्र
जायस्वाल)
जबलपुर (साई)।
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने अपने कार्यक्षेत्र के बकायादार
बिजली उपभोक्ताओं के कनेक्शन पुनः जोड़ने अभियान चलाया है। कम्पनी ने इसके लिये
विभिन्न योजनाएँ लागू की हैं। इससे जबलपुर, सागर, रीवा तथा शहडोल संभाग के 10 लाख से अधिक ऐसे
बिजली उपभोक्ता, जिनके
कनेक्शन बकाया राशि के कारण कटे हुए हैं, वे लाभान्वित होंगे। कम्पनी के प्रबंध
संचालक श्री सुखवीर सिंह ने संबंधित बकायादार बिजली उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने
के लिये क्षेत्र के जन-प्रतिनिधियों को पत्र लिखकर योजनाओं की जानकारी भेजते हुए
उनसे सहयोग की अपील की है।
कम्पनी प्रबंधन ने
ऐसे सभी बकायादार बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिये हितकारिणी योजना, किसान मित्र तथा
सुविधा योजना को लागू कर विच्छेदित कनेक्शनों को पुनः जोड़ने का अवसर प्रदान किया
है। ऐसे उपभोक्ता जिनके विरुद्ध बिजली चोरी के प्रकरण न्यायालय में लम्बित हैं, उन्हें भी 15
दिसम्बर को आयोजित होने वाली मेगा लोक अदालत में 30 प्रतिशत की छूट देकर प्रकरणों
में समझौता करने का अवसर प्रदान किया है। इससे उपभोक्ता कारावास अथवा जुर्माने
जैसी अप्रिय कार्रवाई से बच सकेंगे।
कम्पनी द्वारा कृषि
पम्प उपभोक्ताओं को बकाया राशि का भुगतान करने के लिये किसान मित्र योजना लागू की
गई है। इसमें 2 लाख 12 हजार 522 उपभोक्ता सरचार्ज में छूट का लाभ उठा सकते हैं।
इससे जबलपुर क्षेत्र में 89 हजार 670, सागर में 69 हजार 978 तथा रीवा क्षेत्र में
52 हजार 874 ऐसे उपभोक्ता हैं जो किसान मित्र योजना का लाभ उठाने की पात्रता रखते
हैं।
इसी प्रकार बीपीएल
तथा स्लम एरिया श्रेणी के निम्न-दाब श्रेणी के बकायादार 7 लाख 4 हजार 625
उपभोक्ताओं के लिये हितकारिणी योजना लागू की गई है। इसमें उपभोक्ता एकमुश्त अथवा
किस्तों में बकाया राशि का भुगतान कर अपने घरों को पुनः रोशन कर सकते हैं। ऐसे
उपभोक्ताओं की संख्या जबलपुर क्षेत्र में 3 लाख 10 हजार 449, सागर क्षेत्र में 2
लाख 14 हजार 303 तथा रीवा क्षेत्र में एक लाख 79 हजार 873 है।
शेष बड़े बकायादार
ऐसे उपभोक्ता जो किसान मित्र योजना अथवा हितकारिणी योजना के पात्र नहीं हैं, उनके लिये सुविधा
योजना लागू की गई है। इस योजना में उपभोक्ता एकमुश्त अथवा किस्तों में बकाया राशि
का भुगतान कर पुनः अपने कनेक्शन जुड़वा सकते हैं।
योजनाओं के अलावा
ऐसे 76 हजार उपभोक्ता/उपयोगकर्ता, जिनके विरुद्ध बिजली चोरी के प्रकरण
न्यायालयों में लम्बित हैं। ऐसे उपभोक्ताओं के लिये 15 दिसम्बर, 2012 को जिला-स्तर
पर आयोजित होने वाली मेगा लोक अदालत में समझौता करने पर सिविल दायित्व राशि में 30
प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या जबलपुर क्षेत्र में 29
हजार 214, सागर
क्षेत्र में 19 हजार 662 तथा रीवा क्षेत्र में 27 हजार 724 है।
कम्पनी प्रबंधन का
मानना है कि वित्तीय कठिनाइयों के चलते कई उपभोक्ता बकाया राशि का पूरा भुगतान कर
पाने में असमर्थ हैं तथा बिना बिजली के जीवन-यापन करने के लिये मजबूर हैं। साथ ही
कुछ ऐसे उपभोक्ता भी हैं, जिनके विरुद्ध बिजली चोरी के प्रकरण न्यायालय में दर्ज हैं
लेकिन प्रकरणों का निराकरण नहीं करवा सके हैं। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी
ने ऐसे उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने के लिये यह योजनाएँ लागू की हैं।
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