वृहद लोक अदालत 15 दिसंबर को
(सिद्धार्थ वर्मा)
टीकमगढ़ (साई)।
मुख्य न्यायाधिपति म.प्र. उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक म.प्र. राज्य विधिक
सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला न्यायालय टीकमगढ़ एवं तहसील
न्यायालयों में 15 दिसम्बर 2012 दिन शनिवार को “वृहद लोक अदालत” का आयोजन किया जाना
है।
“वृहद लोक अदालत” में आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, मोटर से संबंधित
प्रकरण व अन्य संबंधित राजीनामा योग्य प्रकरण का निराकरण आपसी सलाह, समझौते तथा
राजीनामा के आधार पर किया जायेगा। इन प्रकरणों के उभयपक्ष आपस में राजीनामा करने
एवं विवाद के निराकरण हेतु आपस में बातचीत करने हेतु दोनों पक्षकार न्यायालय में
उपस्थित रहें जिससे राजीनामा किया जा सके।
राजीनामा से दोनों
पक्षकारों का विवाद अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है तथा वृहद लोक अदालत में जो
मामले निराकृत होंगे उनमें न्यायशुल्क की वापसी का भी प्रावधान है। जिला विधिक
सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं व्यवहार न्यायाधीश वर्ग एक एस.के. गुप्ता ने अपील की
है कि अधिक से अधिक पक्षकार अपने मामलों का निराकरण आपसी सलाह-समझौते के आधार पर
करवाकर “वृहद लोक
अदालत” को सफल
बनावें।
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