आदर्श आचार संहिता
के निर्देश जारी
(राजीव सक्सेना)
ग्वालियर (साई)।
ग्वालियर मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा मण्डी निर्वाचन 2012 के तहत उम्मीदवारों
के लिए आदर्श आचार संहिता जारी की है। आदर्श आचार संहिता में दिये गये निर्देशों का पालन करना उम्मीदवारों
के लिए अनिवार्य होगा। आचार संहिता राज्य शासन द्वारा निर्वाचन तिथि की घोषणा के
दिनांक से निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक प्रभावसील रहेगी। जारी निर्देशों में कहा
गया है कि उम्मीदवार कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय या जाति
के लोगों की भावना को ठेस पहुँचे या उनमें विद्धेष या तनाव पैदा हो। मत प्राप्त
करने के लिए धार्मिक साम्प्रदायिक या जाति भावना का सहारा उम्मीदवार नहीं लेंगे।
किसी भी धार्मिक स्थल का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं करेंगे। किसी
उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिए जिनका
संबंध उनके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलापों से न हो और न ही ऐसे आरोप लगाये जाने
चाहिए जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो।
मंडी चुनाव के
दौरान जारी निर्देशों में कहा गया है कि किसी उम्मीदवार की आलोचना उसकी नीति और
कार्यक्रम पूर्व इतिहास और कार्य तक ही सीमित रहनी चाहिए तथा उम्मीदवार और उसके
कार्यकर्त्ताओं की आलोचना असत्यापित आरोपों पर आधारित नहीं की जानी चाहिए।
उम्मीदवार किसी व्यक्ति के घर के सामने धरना, नारेबाजी या प्रदर्शन करने की कार्रवाई का
समर्थन नहीं करे। निष्पक्ष शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव के लिए उम्मीदवार मतदान
के दिन तथा उसके एक दिन पूर्व सार्वजनिक सभा नहीं करेंगे। मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में
किसी प्रकार का चुनाव प्रचार या मत याचना नहीं करेंगे। मतदाताओं को मतदान केन्द्र
तक लाने या ले जाने के लिए वाहन का उपयोग नहीं करेंगे। मतदान केन्द्र या उसके
आस-पास विश्रंखल आचरण नहीं करेंगे और न ही मतदान केन्द्र के अधिकारियों के कार्य
में बाधा डालेंगे। मतदाताओं को रिश्वत या गलत नाम से मतदान का प्रयास नहीं करेंगे।
जारी निर्देशों में कहा गया है कि उम्मीदवार ऐसा कोई पोस्टर, इश्तहार, पम्पलेट या परिपत्र
नहीं निकालेंगे जिसमें प्रकाशक और मुद्रक का नाम एवं पता न हो। साथ ही किसी
उम्मीदवार के निर्वाचन की सम्भावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से उसके
व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उम्मीदवारी के संबंध में ऐसे कथन या समाचार का
प्रकाशन नहीं करें जो मिथ्या हो या जिसके सत्य होने का विश्वास न हो।
जारी निर्देशों में
कहा गया है कि मतदान समाप्त होने के 48 घण्टे पूर्व से शराब की दुकानें बंद रखी
जायेंगी। अतः इस अवधि में किसी उम्मीदवार द्वारा न तो शराब खरीदी जाये और न ही उसे
किसी को पेश या वितरित की जाये। प्रत्येक उम्मीदवार अपने कार्यकर्त्ताओं को ऐसा
करने से अनिवार्यतः रोके। उम्मीदवार किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, आहाते या दीवार का
उपयोग झण्डा टांगने,
पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने या अन्य प्रचार कार्य उसकी
अनुमति के बगैर नहीं करेगा और अपने समर्थकों एवं कार्यकर्त्ताओं को भी ऐसा नहीं
करने देगा। साथ ही किसी उम्मीदवार द्वारा या उसके पक्ष में लगाये गये झंडे या
पोस्टर दूसरे उम्मीदवार के कार्यकर्त्ता नहीं हटायेंगे। जारी निर्देशों में कहा
गया है कि मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चियां सादे कागज पर होनी चाहिए। उस
पर्ची में मतदाता का नाम, उसके पिता/पति का नाम, ग्राम, मतदान केन्द्र क्रमांक तथा मतदाता सूची में
उसके अनुक्रमांक के अलावा कुछ और नहीं लिखा जाना चाहिए। पर्ची में उम्मीदवार का
नाम या चुनाव चिन्ह नहीं होगा चाहिए। साथ ही कहा गया है कि मतदान शांतिपूर्ण एवं
सुचारू रूप से संपन्न हो। इस हेतु उम्मीदवार निर्वाचन डियूटी पर तैनात अधिकारियों
के साथ पूरा सहयोग करे।
मण्डी निर्वाचन में
उम्मीदवार हाट बाजार या भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा या जुलूस के
आयोजन के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेंगे। साथ ही स्थानीय पुलिस थाने में सभा
आयोजन के पूर्व सूचना देंगे ताकि शांति व्यवस्था बनाये रखने तथा यातायात को
नियंत्रित करने के लिए पुलिस आवश्यक प्रबंध कर सके। उम्मीदवार किसी अन्य उम्मीदवार
द्वारा आयोजित सभा या जुलूस में किसी प्रकार की गड़बड़ी करने या बाधा डालने से अपने
कार्यकर्त्ताओं और समर्थकों को रोकेंगे। उम्मीदवार जुलूस ऐसे क्षेत्र या मार्ग से
होकर नहीं निकालेंगे जहां प्रतिबंधात्मक आदेश लागू है। जुलूस निकालने के स्थान, समय और मार्ग तथा
समापन के स्थान के बारे में स्थानीय पुलिस थाने में कम से कम एक दिन पहले सूचना
देंगे। इस बात का ध्याम रखा जाना चाहिए कि जुलूस के कारण यातायात में कोई बाधा न
हो। जुलूस में लोगों को ऐसी चीजें लेकर चलने से रोका जाना चाहिए जिनको लेकर चलने
पर प्रतिबंध हो या जिनका उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सकता हो।
प्रत्येक उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार के पुतले लेकर चलने या उन्हें किसी
सार्वजनिक स्थान में जलाये जाने और अन्य प्रदर्शन का आयोजन करने से अपने
कार्यकर्त्ता को रोकना चाहिए।
मण्डी निर्वाचन के
जारी निर्देशों में कहा गया है कि शासन सहित सार्वजनिक उपक्रमों, प्राधिकरणों, स्थानीय निकायों, सहकारी संस्थाओं, कृषि उपज मण्डी
समितियों, शासन से
अनुदान अथवा अन्य सहायता प्राप्त करने वाले संस्थाओं के वाहनों का उपयोग चुनाव
प्रचार में प्रतिबंधित रहेगा।
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