शनिवार, 23 मार्च 2013

रायपुर : महंगाई भत्ता और मासिक यात्रा भत्ता बढ़ा


महंगाई भत्ता और मासिक यात्रा भत्ता बढ़ा

(आंचल झा)

रायपुर (साई)। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ की ग्राम पंचायतों के सचिवों के हित में आज चार महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा यहां नया रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) से जारी एक आदेश में ग्राम पंचायत सचिवों को उनके वर्तमान वेतनमान पर दिए जा रहे 65 प्रतिशत महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 79 प्रतिशत करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार उन्हें एक नवम्बर 2012 से सात प्रतिशत और एक अप्रैल 2013 से सात प्रतिशत मासिक महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार उनका महंगाई भत्ता 65 (पैंसठ प्रतिशत) प्रतिशत से बढ़कर 79 प्रतिशत (उन्यासी प्रतिशत) हो जाएगा।
विभाग द्वारा जारी एक अन्य आदेश में ग्राम पंचायत सचिवों के स्थायी मासिक यात्रा भत्ते को ढाई सौ रूपए से बढ़ाकर साढ़े तीन सौ रूपए करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह आदेश आगामी एक अप्रैल से शुरू हो रहे नये वित्तीय वर्ष 2013-14 में लागू होगा। विभाग द्वारा एक अन्य आदेश में ग्राम पंचायत सचिव की डयूटी के दौरान आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रित परिवार को 25 हजार रूपए की अनुग्रह राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है और इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। आदेश में कहा गया है कि यदि पति/पत्नी दोनों ग्राम पंचायत के सचिव हैं, तो किसी एक की मृत्यूु होने पर दूसरे को अनुग्रह राशि की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। तीसरे आदेश में विभाग ने ग्राम पंचायत सचिवों को स्वयं अथवा पति/पत्नी द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत नसबंदी कराने पर प्रोत्साहन स्वरूप अग्रिम वेतनवृध्दि स्वीकृत करने का निर्णय लिया है।
इस आदेश के अनुसार यदि एक जीवित बच्चे के बाद नसबंदी करायी जाती है, तो दो अग्रिम वेतनवृध्दि और दो जीवित बच्चों के बाद नसबंदी कराने पर एक अग्रिम वेतनवृध्दि स्वीकृत की जाएगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि प्रथम प्रसव में ही जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं, तो एक  बच्चे की अधिकतम सीमा पर हो जाती है, ऐसी स्थिति में नसबंदी कराने पर प्रथम प्रसव मानते हुए दो अग्रिम वेतनवृध्दि स्वीकृत की जाएगी। यदि ग्राम पंचायत सचिव द्वारा पूर्व में किसी अन्य पद पर कार्यरत रहते हुए परिवार कल्याण कार्यक्रम का लाभ किया गया हो, तो उसे इस लाभ की पात्रता नहीं होगी। छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री महेन्द्र जैन और प्रदेश महामंत्री श्री वीरेन्द्र नामदेव सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने ग्राम पंचायत सचिवों के हित में राज्य शासन द्वारा जारी इन महत्वपूर्ण आदेशों के लिए मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और पंचायत मंत्री श्री हेमचन्द यादव के प्रति आभार व्यक्त किया है।

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