पशुओं के आहार का
जिले के बाहर निर्यात पर प्रतिबंध
(ब्यूरो कार्यालय)
खण्डवा (साई)।
कलेक्टर नीरज दुबे ने चारे की संभाव्य कमी को दृष्टिगत रखते हुये नियार्त नियंत्रण
आदेश के तहत् पशुओं के आहार में उपयोग में आने वाले सभी प्रकार के चारा, घास, समस्त फसलों का
भूसा व कड़वी आदि को खंडवा जिले से बाहर निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा
दिया है।
कलेक्टर श्री दुबे
ने निर्देश दिये हैं कि उक्त आदेश के अंतर्गत कोई भी व्यापारी, कृषक या व्यक्ति
निर्यातक किसी भी प्रकार के वाहन द्वारा जिले से बाहर पशुचारे का निर्यात नहीं
करेगा। पशु चारे का युक्तियुक्त मूल्य से अधिक मूल्य पर कोई विक्रय नहीं करेगा और
न ही कृत्रिम अभाव उत्पन्न करने की नियत से अनावश्यक रूप से संग्रहण करेगा। चुना, ईंट, भट्टे पकानें में
तथा व्यवसायिक उत्पादन कार्यों में पशु चारे का उपयोग नहीं किया जायेगा। बाहर से
जिले में घांस मंगवाई जाती है, तो इस पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। कलेक्टर ने
आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के भी
निर्देश दिये हैं। यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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