सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को सुप्रीम
कोर्ट से मिली सशर्त जमानत
(आकाश कुमार)
नई दिल्ली (साई)। पिछले चार मार्च से
तिहाड़ जेल में बंद सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी
है।
इस जमानत के बदले निवेशकों के पैसे
वापस करने के क्रम में सहारा मार्केट रेग्युलेटर सेबी को पहली किस्त में 10 हजार
करोड़ रुपए जमा करेगी। इस रकम में 5 हजार करोड़ कैश होगा और 5 हजार करोड़ सेबी के
फेवर में बैंक गारंटी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को निवेशकों के 20 हजार
करोड़ रुपए सेबी के पास जमा करने को कहा था।
लेकिन तब सहारा का तर्क था कि उसने
अपने निवेशकों की ज्यादातर देनदारी सौंप दी है। सेबी ने सहारा के इस तर्क को सिरे
खारिज कर दिया था। जमानत के बदले सहारा द्वारा इस शर्त को मानने के बाद सेबी के
पास कुल देननारी की आधी रकम जमा होने की राह पुख्ता हो गई है। जमानत के बाद कोर्ट
ने सहारा की उस याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी जिसमें उसने अपने बैंक अकाउंट्स पर
से लगी रोक हटाने की मांग की थी।
सहारा ग्रुप ने मंगलवार को सुप्रीम
कोर्ट के सामने एक नया प्रस्ताव रखा था। इसमें उसने कहा था कि वह सेबी को 20,000
करोड़ रुपए अगले साल 31 मार्च तक किस्तों में चुका देगा। यही रकम सेबी को दिए जाने
का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिया था। इसका पालन न करने पर कोर्ट ने सहारा चीफ
सुब्रत रॉय को 4 मार्च को तिहाड़ जेल भेज दिया था।
सहारा ने रॉय को तिहाड़ में रखे जाने
को उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करार दिया था। सहारा की ओर से सीनियर वकीलों
राम जेठमलानी और सी. ए. सुंदरम ने दलील दी थी कि किसी नागरिक का जीवन और
स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार तो जुडिशल ऑर्डर से भी नहीं छीना जा सकता है, जब तक कि कानून के चलते ही इस अधिकार को सीमित न कर दिया जाए।
जेठमलानी ने जस्टिस के. एस.
राधाकृष्णन और जस्टिस जे. एस. खेहर की बेंच से गुहार लगाई कि उनके मुवक्किल को
जमानत पर रिहा किया जाए। सुंदरम ने कोर्ट के सामने रीपेमेंट का नया प्रस्ताव रखा
था। कोर्ट के आदेश के मुताबिक सहारा ग्रुप की दो कंपनियों को 20 हजार करोड़ रुपए
सेबी को देने हैं। इस रकम पर ब्याज का भुगतान भी किया जाना है। सेबी के जरिए यह
रकम इन्वेस्टर्स को लौटाई जाएगी। मंगलवार को दिए गए ऑफर में सहारा ने कहा था कि
कोर्ट की ओर से उसके अकाउंट्स के ऑपरेशन पर पाबंदी हटाए जाने के तीन दिनों के भीतर
2,500 करोड़ रुपए का पेमेंट कर दिया जाएगा।
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