शिव की राह पर रमन
(आंचल झा)
रायपुर (साई)।
छत्तीगसढ़ सरकार ने राज्य में तम्बाकू व निकोटिनयुक्त गुटखा और पान मसाला पर पूरी
तरह से बैन लगा दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि
राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ में तम्बाकू व निकोटिनयुक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण और बेचने पर
प्रतिबंध लगा दिया है।
आयुष, खाद्य संरक्षा और
नियंत्रक औषधि प्रशासन द्वारा इस सबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। आदेश जारी
होने के साथ ही यह बैन सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू हो गया है। यह बैन एक वर्ष के
लिए होगा।
अधिकारियों ने
बताया कि गुटखा और पान मसाला में तम्बाकू और निकोटीन घटक का व्यापक उपयोग किए जाने
और इससे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए खाद्य संरक्षा और
मानक प्राधिकरण द्वारा खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत तम्बाकू और
निकोटिनयुक्त खाद्य पदार्थों को बैन किया गया है।
उन्होंने बताया कि
राज्यों के आयु खाद्य संरक्षा को अपने राज्य में इस तरह के खाद्य पदार्थों पर
प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया गया है। इसी के तहत छत्तीसगढ़ के आयु खाद्य संरक्षा
द्वारा व्यापक जनहित में तम्बाकू और निकोटिनयुक्त गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध
लगाया गया है।
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