शनिवार, 22 दिसंबर 2012

नकली आरमेचर मामले में हुआ जुर्माना


नकली आरमेचर मामले में हुआ जुर्माना

(शिवेश नामदेव)

सिवनी (साई)। झ्ाूठी प्रवंचना कर अमानक स्तर का घटिय्ाा एवं नकली आरमेचर बेचने और विधिसम्मत पक्की रसीद भी जारी न करने के कारण विक्रेता ए।के। इन्टरप्राईजेस, विनय्ा रेडिय्ाोज के बाजू में, बुधवारी बाजार सिवनी के प्रोप्राइटर/संचालक क्रेता शोएब खान वल्द नजीर खान निवासी अग्रवाल धर्मशाला के पीछे दुर्गा चौक सिवनी को ४ हजार रूपय्ो का नकद जुर्माना दो माह के भीतर अदा करेंगे। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम सिवनी के प्रकरण क्रमांक १॰२/२॰१२ में फोरम के अध्य्ाक्ष श्री रवि कुमार नाय्ाक द्वारा क्रेता के पक्ष में य्ाह निर्णय्ा गत १३ दिसंबर को जारी किय्ाा गय्ाा। विक्रेता को क्रेता से आरमेचर के मूल्य्ा के रूप में लिय्ो गय्ो १७॰ रूपय्ो भी लौटाने होंगे।
उपभोक्ता हित में लिय्ो गय्ो इस निर्णय्ा का लब्बो-लुआब कुछ य्ाूं है कि क्रेता द्वारा विक्रेता की दुकान से खरीदे  गय्ो आरमेचर को टेस्ट करने पर त्र्ाुटिपूर्ण व अमानक स्तर का पाय्ो जाने पर, उसे वापस न लेने और विक्रय्ा का उचित प्रकार का बिल न देने और वारंटी से मना कर, दुव्यर््ावहार करने पर विक्रेता द्वारा अपनाई गई इस अनुचित व्य्ाापार प्रथा व सेवा में कमी के संबंध में हर्जाना दिलाने और त्र्ाुटिपूर्ण आरमेचर का विक्रय्ा मूल्य्ा वापस दिलाने के संबंध में उपभोक्ता फोरम में य्ाह प्रकरण छह अक्टूबर को लगाय्ाा गय्ाा था। विक्रेता की दुकान में वाईडिंग मटेरिय्ाल, स्पेय्ार पार्टस आदि का सामान विक्रय्ा व रिपेय्ार किय्ो जाते हैं। क्रेता द्वारा कई बार विक्रेता से नकली आरमेचर वापस कर लेने का अनुरोध भी किय्ाा गय्ाा, परन्तु विक्रेता द्वारा उसे वापस न लिय्ो जाने पर पुलिस में रिपोर्ट भी किय्ाा और अधिवक्ता के माध्य्ाम से ७ सितंबर १२ को लिखित नोटिस भी विक्रेता को भेजा। परन्तु विक्रेता द्वारा क्रेता को कोई राहत नहीं दी गई। क्रेता द्वारा आपत्ति किय्ो जाने पर विक्रेता ने उसके साथ अभद्रता की और कहा कि आपको जो करना है, कर लेना मैं भी वकील हूं। तो क्रेता ने विक्रेता के इस कृत्य्ा की शिकाय्ात पुलिस में दर्ज कराई थी। प्रकरण की जांच में य्ाह पाय्ाा गय्ाा कि विक्रेता ने उक्त आरमेचर का दोष छिपाते हुए, बगैर टेस्ट किय्ो व वापसी से बचने के लिय्ो दोषपूर्ण बिल जारी किय्ाा और बाद में उसमें टीप लगाकर झ्ाूठा साक्ष्य्ा गढने का प्रय्ाास किय्ाा है, जो कि अनुचित व्य्ाापार प्रथा का परिचाय्ाक है तथा त्र्ाुटिपूर्ण आरमेचर वापस न कर ग्राहक सेवा में भी कमी की।
इस पर उपभोक्ता फोरम द्वारा पारित निर्णय्ा में विक्रेता को क्रेता को ४ हजार रूपय्ो का जुर्माना देने सहित त्र्ाुटिपूर्ण आरमेचर का मूल्य्ा १७॰ रूपय्ो भी वापस करने को कहा गय्ाा है। आरमेचर की मूल्य्ा अदाय्ागी के पश्चात ही विक्रेता आरमेचर के क्रेता से उस त्र्ाुटिपूर्ण आरमेचर को वापस प्राप्त कर सकेगा।   

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