शनिवार, 22 दिसंबर 2012

नवीन जिंदल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा


नवीन जिंदल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा

(प्रदीप चौहान)

नई दिल्ली (साई)। टेलीविजन चौनल जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी ने कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल के खिलाफ मानहानि का एक मुकदमा दायर किया। मानहानि की यह शिकायत 100 करोड रुपए वसूले जाने के कथित प्रयास के संबंध में दर्ज प्राथमिकी और यहां एक प्रेस विज्ञप्ति में लगाए गए आरोपों को लेकर की गयी है।
चौधरी ने अदालत से कहा कि वसूली के कथित प्रयास संबंधी मामले में दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि लाइव इंडिया चौनल के सीईओ के रुप में उन्होंने एक फर्जी स्टिंग आपरेशन किया था। चौधरी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप गलत हैं क्योंकि इस मामले में चौधरी के खिलाफ कोई आरोपपत्र नहीं दाखिल किया गया था।
उन्होंने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जय थरेजा के समक्ष दलील दी कि अदालत इस मामले में संज्ञान लेने और शिकायतकर्ता के हलफनामे की जांच के लिए बाध्य है। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने शिकायत का संज्ञान लेने पर अपने आदेश के लिए तीन जनवरी की तारीख तय की।
मजिस्ट्रेट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) के तहत नई लिखित शिकायत दर्ज करायी गयी है। उन्होंने कहा कि संज्ञान लेने के मुद्दे पर दलीलें सुनी गयी हैं। उन्होंने संज्ञान लेने के संबंध में आदेश जारी करने और जरुरत हुयी तो आगे की कार्यवाही के लिए तीन जनवरी 2013 की तारीख तय की। वकील ने कहा कि मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की दूसरी वजह जिंदल द्वारा संवाददाता सम्मेलन में की गयी टिप्पणी है।
उन्होंने कहा कि संवाददाता सम्मेलन में यह आरोप लगाया गया कि ब्राडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन (बीईए) ने चौधरी को बुलाया था और उन्होंने (चौधरी ने) उनके सामने अपनी बात रखी थी और इसके बाद चौधरी को हटा दिया गया था। चौधरी के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल कभी भी बीईए में नहीं गए और न ही उसके सामने कोई प्रस्तुतीकरण दिया। वकील ने कहा, ‘‘ मेरे खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति मानहानि करने वाली है।

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