धारा 144 लागू करने
के आदेश
(ब्यूरो कार्यालय)
कैथल (साई)।
जिलाधीश चंद्रशेखर ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्कूलों की परीक्षाओं के
दृष्टिगत जिला में धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं, जिसके तहत 28 मार्च
तक परीक्षा केंद्रों के निकट पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एक जगह इक-े होने पर
पाबंदी लगाई है। ये आदेश परीक्षाओं को शांति पूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के
उद्देश्य से लागू किए गए हैं। जिलाधीश ने इन आदेशों में कहा कि परीक्षा केंद्रों
के 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के इक्ट्ठा होने पर पूर्ण
पाबंधी होगी। परीक्षा के दिनों में प्रातरू 11 बजे से दोपहर डेढ़ बजे तक परीक्षा
केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की फोटो स्टेट की मशीने चलाने
पर भी प्रतिबंध होगा।एक अन्य आदेश जारी करके कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा
144 लागू की है, जिसके तहत
थेह पोलड़ गांव की सीमा के 500 मीटर के क्षेत्र में पांच या इससे अधिक व्यक्तियों
के इक्ट्ठा होने पर प्रतिबंध होगा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये आदेश 14
मार्च तक लागू रहेंगे। ये आदेश डियूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों व पुलिस के
कर्मचारियों पर लागू नही होंगे।
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