पेंशनर्स की जन्मतिथि हो सकेगी संशोधित
(प्रदीप चौहान)
नई दिल्ली (साई)। सरकार ने परिवार
पेंशनभोगियों को जन्म की तारीख से जुड़ा रिकॉर्ड ठीक करने की अनुमति दे दी है। अब
दिवंगत सरकारी कर्मचारी के माता-पिता और पति या पत्नी अपनी जन्म तारीख को ठीक करने
के लिए अनुरोध कर सकेंगे। इसका उद्देश्य उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभ समय पर उपलब्ध
कराना है।
डीओपीटी के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ
इंडिया को बताया कि कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के
परिपत्र के अनुसार, जिस विभाग में दिवंगत कर्मचारी ने सेवा की हो, उस विभाग का प्रमुख परिवार पेंशनभोगी के
जन्म की तारीख में बदलाव की मंजूरी दे सकता है। परिवार पेंशन के लाभार्थी को
संबंधित विभाग के प्रमुख को अपनी आय के प्रमाण, पैन कार्ड, मैट्रिक प्रमाण-पत्र, मतदाता कार्ड, आधार संख्या तथा एक शपथ-पत्र प्रस्तुत
करना होगा।

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