भारती एयरटेल थ्री
जी रोमिंग पर रोक
(आकाश कुमार)
नई दिल्ली (साई)।
उच्चतम न्यायालय ने आज भारती एयरटेल पर सात सर्कलों में नये उपभोक्ताओं को थ्री जी
रोमिंग सेवा उपलब्ध कराने पर रोक लगा दी है। इन सात सर्कलों में एयरटेल के पास
थ्री जी सेवाएं उपलब्ध कराने का लाइसेंस नहीं है। मध्य प्रदेश् सहिति इन सर्किल
में कोलकाता, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पूर्वी उत्तरप्रदेश
और केरल शामिल है।
प्रधान न्यायाधीश
न्यायमूर्ति अल्तमश कबीर और न्यायमूर्ति विक्रमजीत सिंह सेन की पीठ ने ये भी कहा
कि कथित रूप से अवैध थ्री जी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एयरटेल पर जुर्माने के
मामले में जबर्दस्ती न की जाए। पीठ ने
केन्द्र और रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड को नोटिस जारी करके उनसे भारती एयरटेल
की याचिका पर दो हफ्घ्ते के अन्दर जवाब देने को कहा है।
भारती एयरटेल ने
अपनी याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय के इस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें न्यायालय ने
उसके थ्री जी रोमिंग समझौते को अवैध ठहराने के दूरसंचार विभाग के निर्णय को सही
ठहराया था। उच्चतम न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए ९ मई की तारीख तय की है।
वहीं दूसरी ओर भारती
के मुख्य प्रबंध निदेशक सुनील मित्तल और एस्सार ग्रुप के प्रमोटर रवि रूइया आज
अतिरिक्त टू जी स्पैक्ट्रम आवंटन मामले में दिल्ली की एक अदालत में पेश हुए। सुनील
मित्तल के वकील ने सीबीआई के विशेष जज ओ पी सैनी के सामने इस मामले की सुनवाई १६
अप्रैल तक स्थगित करने के उच्चतम न्यायालय का आदेश रखा। सुनील मित्तल और रवि रूइया
के अलावा पूर्व दूरसंचार सचिव श्यामल घोष भी अदालत में पेश हुए। सीबीआई के विशेष
जज ने उन्हें पेश होने के लिए समन भेजा था।
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