टाईटलर सहित अनेकों
की बढ़ सकती हैं परेशानियां
(महेश)
नई दिल्ली (साई)। 1984 के सिख दंगों के
मामले में कांग्रेसी नेता जगदीश टाईटलर सहित अनेक नेताओं की परेशानी बढ़ सकती है।
दिल्ली की एक अदालत ने १९८४ के सिख विरोधी दंगे के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश
टाइटलर के खिलाफ फिर से मुकदमा चलाने का आदेश दिया है।
अदालत ने उन्हें
क्लीन चिट दिए जाने संबंधी सी बी आई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया। अतिरिक्त
सत्र न्यायाधीश अनुराधा शुक्ला भारद्वाज ने इस मामले में एक मजिस्ट्रेट की अदालत
के आदेश को दरकिनार करते हुए जांच एजेंसी सी बी आई को निर्देश दिया कि वह दंगे के
बारे में जानकारी का दावा करने वाले चश्मदीद गवाहों और लोगों से पूछताछ करे। यह
आदेश श्री टाइटलर को सी बी आई द्वारा क्लिन चिट और क्लोजर रिपोर्ट देने के खिलाफ
एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया।
उधर, कांग्रेस ने पार्टी
नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ १९८४ के सिक्ख विरोधी दंगे मामले की सुनवाई फिर से
करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर आज कोई टिप्पणी नही की। पार्टी प्रवक्ता
रेणुका चौधरी ने नई दिल्ली में पत्रकारों से कहा कि इस मामले में कानून अपना काम
करेगा।
ज्ञातव्य है कि 1984 में पूर्व
प्रधानमंत्री प्रियदर्शनी श्रीमति इंदिरा गांधी की हत्या के उपरांत देश में भड़के
दंगों में अनेक लोगों की जानें गईं थी और अरबों खरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ
था। इसमें जगदीश टाईटलर कमल नाथ आदि का नाम प्रमुखता से सामने आया था।
वहीं सीबीआई के
सूत्रों ने कहा कि सी बी आई १९८४ के सिख विरोधी दंगे मामले में कांग्रेस नेता
जगदीश टाइटलर के खिलाफ फिर से मामला चलाने के लिए दिल्ली की एक अदालत के फैसले का
अध्ययन करेगी। अदालत ने आज उन्हें क्लीन
चिट देने वाली सी बी आई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया। सी बी आई प्रवक्ता
धारणी मिश्रा ने बताया कि जांच एजेंसी अदालत के आदेश का अध्ययन करेगी और आगे की
कार्रवाई के बारे में फैसला करेगी।
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