चुनाव आयोग को उचित माध्यम से भेजे जाएं संदर्भ
(नन्द किशोर)
भोपाल (साई)। भारत निर्वाचन आयोग ने भारत सरकार द्वारा आयोग को भेजे जाने
वाले संदर्भों को केबिनेट सचिव के माध्यम से भेजने के निर्देश दिये हैं।
इसी प्रकार राज्य सरकार के संदर्भ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से
आयोग को भेजने को कहा गया है। विभिन्न मंत्रालय, विभाग एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने कुछ मामलों में
आदर्श आचरण संहिता लागू होने को लेकर आयोग से स्पष्टीकरण चाहा था। आयोग ने पूर्व
में भी विभिन्न परियोजनाओं, योजनाओं एवं
ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यक्रमों के क्रियान्वयन/परिचालन के संबंध में निर्देश
दिये थे। आयोग के उक्त निर्देश के बावजूद भारत सरकार के संदर्भ सीधे आयोग को भेजे
जा रहे हैं, जिनकी संख्या अधिक होती जा रही है।
इनमें कुछ संदर्भ ऐसे भी हैं जो अर्जेन्ट नहीं है बल्कि उनमें चुनाव तक इंतजार
किया जा सकता है। आयोग के अनुसार विभिन्न मंत्रालय और विभाग आयोग की वेबसाइट पर
उपलब्ध दिशा-निर्देशों पर ध्यान दिये बिना भी संदर्भ भेज रहे हैं।
आयोग ने उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पुनरू निर्देश दिये हैं कि
भारत सरकार के सभी संदर्भ जिन्हें मंत्रि-मण्डल या मंत्रि-मण्डल की किसी समिति में
रखा जाना है, उन्हें सीधे आयोग को न भेजकर केबिनेट
सचिव के माध्यम से भेजा जाए। विभाग, उप-विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एवं स्वशासी संस्थान अपने संदर्भ
संबंधित मंत्रालय/विभाग के माध्यम से भेजें। राज्य सरकार भी अपने संदर्भ मुख्य
निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से आयोग को भेजें।
आयोग के अनुसार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को उन संदर्भों को आयोग को नहीं
भेजना चाहिए, जिन पर वे स्वयं अपने स्तर पर निर्णय
ले सकते हैं। आयोग को केवल वही संदर्भ भेजना चाहिए जिनके बारे में संदेह हो कि वह
आयोग के वर्तमान निर्देशों के दायरे में आते हैं अथवा नहीं।
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