शुक्रवार, 30 दिसंबर 2011

चुनावी व्यय पर निगरानी के लिए तंत्र गठित


चुनावी व्यय पर निगरानी के लिए तंत्र गठित

(संजय कुमार)

देहरादून (साई)। देहरादून में तीस जनवरी को होने वाले आदर्श चुनाव आचार संहिता के साथ ही चुनाव व्यय निगरानी तंत्र का गठन कर दिया गया है। यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी दिलीप जावलकर ने बताया कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार अन्य समितियों का गठन भी किया गया है, और अधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है।
इस बीच, श्री जावलकर ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में निर्वाचन की व्यवस्थाएं सम्पादित की जा रही हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के अनुमोदन की प्रत्याशा में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रांे में रिटर्निंग आफिसर की तैनाती की गई है।
उन्होंने बताया कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित चकराता विधानसभा क्षेत्र में उप जिलाधिकारी चकराता, विकासनगर में उप जिलाधिकारी विकासनगर, सहसपुर में जिला विकास अधिकारी देहरादून, धर्मपुर में अपर नगर मजिस्टेªट देहरादून, रायपुर में परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास विभाग अभिकरण की तैनाती की गई है।
इसके अलावा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित राजपुर रोड विधानसभा क्षेत्र में नगर निगम के अपर मुख्य नगर अधिकारी देहरादून कैंट में उप  जिलाधिकारी देहरादून, मसूरी विधानसभा क्षेत्र में उप जिलाधिकारी मसूरी, डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में जिला समाज कल्याण अधिकारी और ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में उप जिलाधिकारी ऋषिकेश को रिटर्निंग आफिसर नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही बीस सहायक रिटर्निंग आफिसर को भी रिटर्निंग अधिकारियों के साथ लगाया गया है।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक उम्मीदवार के लिए व्यय सीमा ग्यारह लाख रुपए निर्धारित की गई है। इसके लिए उन्हें अलग से बैंक एकाउन्ट खोलना होगा और निर्वाचन से सम्बन्धित व्यय इसी लेखे से करने होंगे। उन्हांेने बताया कि एक लेखे से बीस हजार रुपए तक नगद व्यय किए जा सकेंगे। इससे अधिक की धनराशि क्रॉस चेक द्वारा भुगतान की जाएगी। उन्होंने बताया कि कोई भी पोस्टर, बैनर, विज्ञापन जारी करने से पूर्व उसका आलेख का परीक्षण कराया जाना होगा और प्रकाशित सामग्री की प्रतियां तीन दिन के अंदर निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन में उपयोग होने वाली विभिन्न सामग्री के लिए बाजार की प्रचलित दरों का निर्धारण किया गया है जिसके आधार पर व्यय का आगणन किया जायेगा।

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