शुक्रवार, 30 दिसंबर 2011

निराश्रित मदद हेतु दस हजार का प्रावधान


निराश्रित मदद हेतु दस हजार का प्रावधान

(अंजली विश्वकर्मा)

भोपाल (साई)।  राज्य सरकार निराश्रितों और निर्धन व्यक्तियों को सिटी स्कैन, एम.आर.आई. या अन्य स्वास्थ्य जॉंच के लिए निराश्रित निधि से दस हजार रूपए देने के प्रावधान करेगी। सामाजिक न्याय मंत्री गोपाल भार्गव ने विभागीय सहायता  नियमों में संशाधन के लिए गठित राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में यह जानकारी देते हुए कहा कि निराश्रितों और निर्धनों के इलाज के लिए राज्य में कई प्रावधान हैं, लेकिन चिकित्सा पूर्व जॉंच के लिए उनके पास धन न होने से उन्हें परेशान होना पड़ता है।
उन्होंने कहा कि चिकित्सा पूर्व प्राथमिक जॉंच के लिए विशेष निधि का प्रावधान किया जाना चाहिए। श्री भार्गव ने कहा कि योजनाओं के उचित संचालन के लिए वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों को बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन सक्षमता के साथ कर सकें।
बैठक में आश्रम शालाएॅं तथा प्रशिक्षण केंद्रों को किराए पर लेने, भवन के निर्माण के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन, वृद्धाश्रम शालाएॅं तथा छात्रावासों की स्थापना एवं संचालन के अलावा, निःशक्तजनों को उपकरण देने और निराश्रित एवं निर्धन निःशक्तजनों के इलाज के लिए प्रचलित नियमों में संशोधन किए जाने पर भी सहमति दी गई। बैठक में बताया गया कि नगरीय प्रशासन द्वारा समय-सीमा में निर्माणाधीन रैन-बसेरे तैयार कर लिए जाएंगे।

कोई टिप्पणी नहीं: