रेड्डी की जमानत
नामंजूर
(ऋतु सक्सेना)
हैदराबाद (साई)।
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में कडप्पा से लोकसभा
सदस्य और वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगनमोहन रेड्डी की जमानत अर्जी नामंजूर कर
दी है। वे अभी न्यायिक हिरासत में हैदराबाद की चंचलागुडा जेल में हैं। न्यायमूर्ति
गोविन्दराजुलू की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि मामले की जांच नाजुक मोड़ पर है, ऐसी स्थिति में
अदालत इसमे हस्तक्षेप नहीं करेगी।
सीबीआई विशेष अदालत
द्वारा जगनमोहन रेड्डी की जमानत अर्जी नामंजूर किए जाने के बाद उन्होंने उच्च
न्यायालय में जमानत अर्जी दायर की थी। इस बीच, हैदराबाद में
सी.बी.आई. की विशेष अदालत ने श्री रेड्डी की न्यायिक हिरासत इस महीने की १८ तारीख
तक बढ़ा दी है।
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