भूमि अधिग्रहण
विधेयक में हुए सुधार
(महेश रावलानी)
नई दिल्ली (साई)।
सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक के मसौदे में नये बदलाव किये हैं। इन बदलावों के
तहत निजी उद्देश्य के लिए अधिगृहीत की जाने वाली जमीन के मालिकों की मंजूरी लेने
का प्रावधान और सख्त कर दिया गया है। ये बदलाव यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की सलाह
पर किया गया है।
कल नई दिल्ली में
इन बदलावों की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री और विधेयक से संबंधित मंत्री समूह के
अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि प्रस्तावित विधेयक में निजी उद्देश्यों के लिए भूमि
अधिगृहित करने के वास्ते जमीन के ६७ प्रतिशत मालिकों की जगह ८० प्रतिशत मालिकों की
मंजूरी लेना जरूरी होगा।
उन्होंने कहा कि
सार्वजनिक उद्देश्य के लिए जमीन अधिगृहित करने के वास्ते मालिकों की मंजूरी लेना
जरूरी नहीं होगा। ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश के साथ इस मसले पर संक्षिप्त
बैठक के बाद श्री पवार ने बताया कि प्रस्तावित बदलाव मंत्री समूह के चौदह सदस्यों
के बीच जल्द ही वितरित कर दिये जाएंगे, जिससे इन पर उनकी राय और सहमति ली जा सके।
शरद पंवार के करीबी
सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि केंद्र सरकार ने इससे पहले, मंत्री समूह की १६
अक्तूबर को हुई बैठक में निजी उद्देश्यों के लिए जमीन का अधिग्रहण करने के वास्ते
दो तिहाई भू-स्वामियों की मंजूरी के प्रावधान को मंजूरी दी गई थी।
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