फेसबुक पर अब संभलकर डालें
चित्र कार्टून!
(शरद खरे)
नई दिल्ली (साई)। अंततः सोशल
नेटवर्किंग वेब साईट पर परोक्ष तौर पर केंद्र सरकार ने नकेल कस ही दी है। अब
इंटरनेट, ई-मेल और जनसंचार के अन्य
माध्यमों पर महिलाओं को अशोभनीय ढंग से प्रस्तुत करने के मामले में दोषी किसी भी
व्यक्ति को जेल जाना पड़ सकता है।
ऑन लाइन या एम.एम.एस के जरिए
अश्लील वीडियो भेजने के दोषी लोगों को सात साल की कैद और पांच लाख रुपये तक
जुर्माना हो सकता है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में
मंत्रिमंडल की बैठक में महिलाओं के अशोभनीय प्रस्तुतिकरण निषेध अधिनियम १९८६ में
संशोधन को मंजूरी दी गई जिसमें ये प्रावधान किये गये हैं। इस खबर के सार्वजनिक
होते ही लोग अब सोनिया गांधी के बारे में टिप्पणी करने या कार्टून वाले चित्र
डालने से हिचकिचाएंगे। दरअसल, अश्लीलता की परिभाषा बहुत ही
व्यापक है।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने उस
प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है जिसके तहत उर्वरक खरीदने के लिए सब्सिडी सीधे
किसानों को दी जाएगी। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने कल इसके लिए उर्वरक
सब्सिडी जारी करने की प्रक्रिया में संशोधन की मंजूरी दी। किसानों को उर्वरक मिल
जाने और खुदरा व्यापारियों को इसकी रसीद मिल जाने के बाद ही कंपनियों को उर्वरक की
कीमत अदा की जाएगी।
ग्रामीण इलाकों में गुणवत्ता
वाली शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रखंड स्तर पर छह हजार
श्रेष्ठ स्तर के मॉडल स्कूल खोलने की मंजूरी दी। योजना का उद्देश्य छह हजार
प्रखंडों में उच्च माध्यमिक स्तर का एक-एक स्कूल खोला जाएगा। ढांचागत क्षेत्र से
संबद्ध मंत्रिमंडल की समिति ने राजस्थान में बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए
राजसमंद-भीलवाड़ा सैक्शन को चार लेन का बनाने की परियोजना में निवेश का प्रस्ताव
मंजूर कर लिया है।
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