गुरुवार, 28 फ़रवरी 2013

हरियाणा : षडय़ंत्र व जालसाजी तहत लाखों रुपये का गबन ,40 हजार रुपये नगदी बरामद


षडय़ंत्र व जालसाजी तहत लाखों रुपये का गबन ,40 हजार रुपये नगदी बरामद

(राजकुमार अग्रवाल)

कैथल (साई)। युवक को दोगुना नगदी करने का लालच देते हुए षडय़ंत्र व जालसाजी तहत लाखों रुपये का गबन करने के मामले में रिमांड दौरान सीआईए पुलिस ने 40 हजार रुपये नगदी बरामद की है। गिरोह के 2 अन्य सदस्यों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है, तथा आरोपी को आज अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया बरसाना वासी रमन कुमार यमुनानगर के खालसा कालेज में पढ़ाई दौरान भाटिया नगर वासी जसवंत उसके पुत्र संटी व फतेहपुर भट्ट जिला सहारनपुर युपी वासी मोनु से हुई थी। उन्होनें कहा कि वे नगदी दोगुना करने का धंधा करते है, तथा 10 दिन में दोगुनी रकम लौटा देते है। आरोपियों ने एक दो बार युवक की कुछ हजार रुपये की मामुली नगदी को दोगुना करके वापिस कर दिया तथा बाद में 23 मई 2012 के दिन बरसाना से तीनों 5 लाख रुपये नगदी ले गये। आरोपीयों ने काफी समय तक दोगुनी नगदी नहीें दी तथा असल पैसे मांगने पर भी जान से मारने की धमकी देने लगे। प्रवक्ता ने बताया एएसआई रमेश चंद ने मामले की जांच करते हुए यमुनानगर से आरोपी जसंवत ङ्क्षसह को गिरफ्तार कर अदालत से पुलिस रिमांड हासिल किया था। आरोपी के कब्जा से 40 हजार रुपये नगदी बरामद कर ली तथा शेष आरोपियों की तलाश की जा रही है।
वहीं दूसरी ओर पुलिस सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि पुजा व तंत्र के बहाने करंसी नोट दोगुना करने वाले गिरोह के दुसरे आरोपी को सीआईए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक अन्य आरोपी से ठगे गये 4 लाख रुपये पहले ही बरामद किए जा चुके है। आरोपी का अदालत से 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया गली नं. 2 अर्जुन नगर कैथल वासी तरसेम का रेलवे स्टेशन बाल्मीक बस्ती वासी मौनी के रिश्तेदारों ने  21 सितम्बर को बताया कि एक व्यक्ति नगदी को दोगुनी कर देता है, जिसकी उन्होंने 20 प्रतिशत कमिशन लेने की एवज में पुरी गारंटी ली। झांसे में आ चुके तरसेम से उन्होंने अगले ही दिन अम्बाल कैंट क्षेत्र स्थित अपने मकान में एक व्यक्ति से मुलाकात करवाई, जिसने पुजा के लिए 51 हजार रुपये उसी समय तथा शाम को 65 हजार रुपये फिर ले लिए। 26 सितम्बर को तरसेम 21 लाख 35 हजार रुपये लेकर उनके साथ राजौंद गया, जहां पुजा के समय आरोपी झांसा देते हुए नगदी समेत फरार हो गये।  पुलिस प्रवक्ता ने बताया 1 जनवरी को थाना राजौंद में दर्ज मामले की जांच एएसआई जितेंद्र कुमार ने करते हुए आरोपी बिजेंद्र अलेवा को गिरफ्तार कर 4 लाख रुपये नगदी बरामद कर ली थी। इससे पुर्व यह कुख्यात आरोपी राजौंद वासी एक अन्य व्यक्ति से अलेवा में इसी प्रकार 15 लाख रुपये की ठगी कर चुका है। एएसआई जितेंद्र ने आरोपी नरेंद्र उर्फ मोनु वासी संडील जिला जींद को भी गिरफ्तार कर किया है। आरोपी नरेंद्र राजौंद में पुजास्थल के बाहर बाईक लिए खड़ा था, जो मुख्यारोपी बिजेंद्र को बाईक पर बैठाकर मौका से फरार हुआ था। उसके हिस्से आई नगदी की बरामगदी हेतु आरोपी का अदालत से 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड हासिल किया गया है।
इसके साथ ही साथ घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में आज उपमंडल न्यायिक मैजिस्ट्रेट गुहला श्री गगनदीप मित्तल की अदालत ने 4 दोषीयों को 3-3 वर्ष कारावास व प्रत्येक को 4500 रुपये जुर्माना का सजायाब किया है। एक आरोपी को बरी किया गया है, जबकि 2 आरोपियों की मौत हो चुकी है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया मामला धनपति देवी पत्नी शंकर वासी भागल की शिकायत पर थाना चीका में 12 अगस्त 07 को दर्ज किया गया था। इनका गांव के ही फतेह ङ्क्षसह के साथ लाल डोरा के अंदर की कुछ जमीन बारे झगड़ा चल रहा था, जो अदालत का फैसला शंकर के पक्ष में आ गया। इसी रंजिश कारण 11 अगस्त की दोपहर जब धनपती, उसका पति शंकर, पुत्र जसमेर आदी घर में बैठे थे, तो लाठी गंडासी आदी से लैस आरोपियों ने हमला कर दिया, जिसमें दोनों पक्षों को चोटें आई। मामले की जांच एएसआई शिवकुमार ने करते हुए पहले पक्ष के शंकर व जसमेर तथा दुसरे पक्ष के आरोपी बलङ्क्षवद्र, विक्रम, श्रीराम, रतिराम व फतेहङ्क्षसह को गिरफ्तार कर लिया। व्यापक सबुत जुटाने उपरांत 7 नवम्बर को मामला न्यायालय के सुपर्द कर दिया गया। प्रवक्ता आर एल खटकड़ ने बताया सुनवाई दौरान शंकर व रतिराम का स्वर्गवास हो चुका था। एसडीजेएम गुहला गगनदीप मित्तल की अदालत ने आज दोषी बलङ्क्षवद्र, विक्रम, श्रीराम व फतेहङ्क्षसह को भादसं. की धारा 148 तहत प्रत्येक को 1 वर्ष कारावास व 1 हजार रुपये जुर्माना, भादसं. की धारा 323 तहत 6 माह कैद व 500 रुपये जुर्माना, भादसं. की धारा 325 तहत 3 वर्ष कारावास व 2 हजार रुपये जुर्माना तथा भादसं. की धारा 452 तहत प्रत्येक को 2 वर्ष कारावास व 1 हजार रुपये जुर्माना का सजायाब किया है। सभी सजाए एक साथ चलेंगी तथा आरोपी जसमेर को बरी किया गया है। 

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