गुरुवार, 7 फ़रवरी 2013

पूरे जिले में धारा १४४ लागू -- आदेश जारी


पूरे जिले में धारा १४४ लागू --  आदेश जारी

(अभिषेक दुबे)

सिवनी (साई)। छपारा तहसील मुख्यालय में घटी एक घटना के परिप्रेक्ष्य में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये एहतियात के तौर पर ६ फरवरी की अपरान्ह ४ बजे से आगामी आदेश तक सिवनी नगर/नगरपालिका क्षेत्र सहित पूरे जिले में धारा १४४ लगा दी गई है। अपर जिला मजिस्ट्रेट आर.बी. प्रजापति ने आज इस आशय के आदेश जारी कर दिये हैं।
जारी आदेशानुसार सिवनी जिले में आपसी सद्भाव, लोक व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ के अधीन जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में आगामी आदेश तक धारा १४४ लागू रहेगी। जारी आदेशानुसार धारा १४४ लागू रहने के दौरान जिले की संपूर्ण सीमा में किसी भी प्रकार के धारदार व घातक हथियार, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक सामग्री तथा अस्त्र-शस्त्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि लेकर सार्वजनिक स्थलों में चलने तथा तीन या उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्रण सहित किसी भी प्रकार के जुलूस एवं भीड का एकत्रण पूर्णतरू प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्व भारतीय दंड संहिता की धारा १८८ के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश कानून एवं शांति व्यवस्था में तैनात पुलिस अधिकारियों तथा कार्यपालिक दंडाधिकारियों पर लागू नहीं होगा।                       

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