14 हजार करोड़ रूपए निर्धारित हुआ स्पेक्ट्रम
का न्यूनतम मूल्य
(प्रियंका श्रीवास्तव)
नई दिल्ली (साई)।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर दूरसंचार स्पैक्ट्रम की
नीलामी के लिए चौदह हजार करोड़ रुपए का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया है।
प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह
फैसला किया गया।
दूरसंचार मंत्री
कपिल सिब्बल ने पत्रकारों को बताया कि मंत्रिमंडल ने स्पैक्ट्रम उपयोग शुल्क की
वर्तमान स्लैब दर प्रणाली के विकल्प को वरीयता देने की मंत्रिसमूह की सिफारिश भी
स्वीकार कर ली। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने पूरे भारत के लिए १८ सौ
मेगाहर्ट्ज बैंड में ५ मेगाहर्ट्ज के वास्ते १४ हजार करोघ् रुपए के आरक्षित मूल्य
को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने ८०० मेगाहर्ट्ज का आरक्षित मूल्य १८ सौ
मेगाहर्ट्ज बैंड की १ दशमलव तीन गुना राशि पर तय करने की अधिकार प्राप्त मंत्री
समूूह की सिफारिशों को भी स्वीकृति दे दी।
श्री सिब्बल ने
बताया कि मंत्रिसमूह की सिफारिश के अनुसार मंत्रिमंडल ने स्पैक्ट्रम के मूल्य
निर्धारण संबंधी मुद्दों पर फैसला तब तक के लिए टाल दिया है, जब तक इस बारे में
राय मांगने के राष्ट्रपति के अनुरोध पर उच्चतम न्यायालय की राय नहीं मिल जाती।
दूरसंचार विभाग की
टू जी स्पैक्ट्रम नीलामी बोली प्रक्रिया के लिए आरक्षित मूल्य और स्पैक्ट्रम के
इस्तेमाल का शुल्क तय करना अनिवार्य है। उच्चतम न्यायालय ने इस वर्ष फरवरी में
पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा के कार्यकाल में वर्ष २००८ में दिए गए १२२ लाइसेंस
रद्द कर दिये थे और सरकार से ३१ अगस्त तक नई नीलामी करने को कहा था।
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